लोकसभा चुनाव 2011 की जनगणना अनुसार लें
हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका मंजूर
नागपुर/ दि. 13 – लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2011 की जनगणना के अनुसार लेने की मांग करनेवाली प्रमोद तभाने की तरफ से दायर याचिका उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सुनवाई हेतु मंजूर की है. संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उत्तर मांगे गये हैं. याचिका में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में भी 2011 की जनगणना लागू है तो शेष भारत में भी प्रत्येक राज्य में यह लागू होना चाहिए.
तभाने की तरफ से एड आनंद परचुरे ने अदालत में पक्ष रखा. न्या नितिन सांबरे और न्या. अभय मंत्री की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई. उन्होंने कहा कि लोकसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में जाति निहाय प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए. हाईकोर्ट में डी- लिमिटेशन आयोग को नोटिस दिया था. याचिका में कहा गया कि संविधान की धारा 330, 332 के अनुसार विधानसभा, लोकसभा, मनपा और अन्य चुनाव में प्रत्येक समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. यह भी कहा गया कि 2014 और 2019 के चुनाव में 2001 की जनगणना के अनुसार पर्याप्त उम्मीदवार नहीं दिए गये थे. 2011 में जनगणना हुई. कोरोना महामारी के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी. ऐसे में तभाने ने प्रत्येक समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग चुनाव आयोेग से की है. डी- लिमिटेशन आयोग ने कहा कि आयोग को सर्वे के बाद ही उम्मीदवार तय करता है. आयोग के पास इस बारे में अधिकार हैं. निर्वाचन क्षेत्र में कौन सी जाति की आबादी अधिक है, यह ध्यान में रखकर तय किया जाता हैं. मामले में केंद्र सरकार की तरफ से एड. नंदेश देशपांडे ने पक्ष रखा.