नई दिल्ली/दि.1- सेना उबाठा द्वारा पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग द्वारा घोषित निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, किन्तु इस याचिका पर जल्द सुनवाई की ठाकरे गुट की मांग कोर्ट ने आज नामंजूर कर दी. बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम और धनुष्य बाण निशानी एकनाथ शिंदे गट को दी है. उसी प्रकार असली शिवसेना के रुप में शिंदे गट को ही मान्यता दी गई है.
स्मरण करा दें कि चुनाव आयोग ने गत फरवरी में फैसला सुनाया था. जिसके बाद ठाकरे गट ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल की. उनकी याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली गई. अब 5-6 माह होने आये, याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. इसलिए ठाकरे गट ने शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी. जिसे अदालत ने ठुकरा दिया है. इसे ठाकरे गट के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा क्योंकि अक्तूबर-नवंबर में स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं. यह भी याद दिला दें कि कोर्ट ने सत्ता संघर्ष पर गत मई माह में दिए निर्णय में उद्घव ठाकरे सरकार दोबारा पदारुढ़ करने पर भी असमर्थता दिखाई थी. चुनाव आयोग ने प्रदीर्घ सुनवाई के बाद धनुष्यबाण पर शिंदे गट का हक मान्य किया था.