रश्मि बर्वे को लोकसभा चुनाव से वंचित करने वाला निर्णय गलत
नागपुर खंडपीठ का फैसला
* जाति वैधता प्रमाण पत्र देने के समिति को आदेश
नागपुर/दि.24- कॉग्रेस की नेता रश्मि बर्वे का अनुसूचित जाति का वैधता प्रमाण पत्र रद्द करने के जांच समिति के निर्णय को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने आज अवैध ठहराया. उसी प्रकार समिति को आदेश दिया कि वह बर्वे को तत्काल वैधता प्रमाण पत्र दें. कोर्ट ने समिति को गलत काम के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया हैं. न्या. अविनाश घरोटे और न्या. मुकुलिका जवलकर की खंडपीठ ने आज यह फैसला सुनाकर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खेमें में उत्साह का संचार कर दिया.
उल्लेखनीय हैं कि जांच समिति ने ऐन समय पर रश्मि बर्वे की जाति वैधता प्रमाण पत्र रद्द करने से वे लोकसभा चुनाव नहीं लड सकी थी. बहारहाल उनके यजमान राम बर्वे ने न केवल चुनाव लडा अपितु विजय भी दर्ज की. न्यायालय ने गत 9 मई को इस प्रकरण में सुनवाई पूर्ण कर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था. बर्वे के वकील समीर सोनावने ने यह याचिका दायर की थी. बर्वे की तरफ से एड. शैलेश नारनवरे और सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एड. बीरेन्द्र सराफ और मुख्य सरकारी वकील एड. देवेन्द्र चौहान ने पैरवी की.