गणेशोत्सव में डीजे और लाऊड स्पीकर की आवाज गूंजेगी
लाईट लेझर बीम, डीजे सिस्टीम का इस्तेमाल रोकने पर उच्च न्यायालय का इंकार
* जनहित याचिका का निपटारा
मुंबई/दि. 21 – गणेशोत्सव के साथ ही धार्मिक शोभायात्रा, उत्सव-त्यौहार और अन्य समारोह में लेझर बीम और बडी आवाज में ध्वनी प्रदूषण का इस्तेमाल करने पर आपत्ति लेनेवाली जनहित याचिका का उच्च न्यायालय ने निपटारा किया. मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्रकुमार और न्या. अमीत बोरकर की खंडपीठ ने 2020 की ध्वनी प्रदूषण नियमावली की आवाज मर्यादा का उल्लंघन करनेवाले लाऊड स्पीकर व अन्य साऊंड सिस्टीम पर पाबंदी लगाने की मांग खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकरण के पास गुहार लगाने के निर्देश दिए. न्यायालय के इस निर्णय के कारण गणेशोत्सव में डीजे, लाऊड स्पीकर बजाने का मार्ग खुला हो गया है.
उत्सव और त्यौहार में इस्तेमाल किया जानेवाला लेझर बीम खतरनाक है. इस कारण अनेको की दृष्टि गई है. डीजे सिस्टीम व तत्सम अन्य प्रणाली से होनेवाले ध्वनी प्रदूषण के कारण अनेको को सुनाई न देने की समस्या निर्माण हुई है. ध्वनी प्रदूषण के कारण आसपास की इमारतो में कंपन निर्माण होता है, ऐसा दावा कर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की. इस याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्रकुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमीत बोरकर की खंडपीठ में सुनवाई होने के बाद रोक रखा निर्णय घोषित करते हुए लाईट लेझर बीम, डीजे सिस्टम का इस्तेमाल रोकने से इंकार करते हुए याचिका का निपटारा किया.