मुंबई./दि.8- सरकारी कर्मचारी को दो से अधिक बच्चे रहने पर उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा. यह निरीक्षण दर्ज करते हुए उच्च न्यायालय ने एक मृत पुलिस कर्मी की पत्नी का अनुकंपा आधार पर पुत्र की नियुक्ति का दावा ठुकरा दिया. मैट द्बारा याचिका कर्ता को अनुकंपा भर्ती हेतु अपात्र ठहराए जाने के बाद उन्होंने निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी थी.
न्या. ए.एस. चांदुरकर और न्या. राजेश पाटिल ने कहा कि इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. विद्या अहिरे के पति की 11 फरवरी 2013 को मृत्यु हो गई थी. पति के स्थान पर उन्होंने पुत्र को अनुकंपा भर्ती में अवसर देने का अनुरोध किया था. किंतु 2 से अधिक संताने होने से 28 मार्च 2001 की अधिसूचना का उल्लेख किया गया. इसलिए अहिरे को लाभ देने से इनकार किया गया.