शिवसेना के नाम व चिन्ह मामले में जल्द हो सुनवाई
पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगाई गुहार

मुंबई/दि.8 – उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना पार्टी के नाम व चुनावी चिन्ह को लेकर दायर अपनी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है. सुप्रीम कोर्ट ने ही विगत मंगलवार राज्य के स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव आगामी चार माह के भीतर लेने के निर्देश दिए है. जिसके चलते आगामी चुनाव के मद्देनजर ठाकरे गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने की मांग उद्धव ठाकरे की और से वरिष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल ने न्या. सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से की है. जिसके उपरांत न्या. सूर्यकांत ने सिब्बल से युक्तिवाद करने हेतु लगने वाले समय के बारे में पूछा तो सिब्बल ने 30 मिनट का समय मांगा.
अपनी याचिका में कपिल सिब्बल द्वारा कहा गया कि, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को पार्टी का चिन्ह समझने में दिक्कत आ सकती है. ऐसे में पार्टी के चिन्ह को लेकर स्पष्टता होना जरुरी है. जिसे अदालत ने भी स्वीकार किया. जिसके चलते कपिल सिब्बल ने इस याचिका पर सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान किए जाने की मांग की.
बता दें कि, जून 2022 में शिवसेना में काफी बडी फूट पड गई थी. जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायकों की बगावत के बाद पार्टी दो हिस्सो में बंट गई थी. पश्चात निर्वाचन आयोग ने शिवसेना का नाम और धनुष्यबाण का चुनावी चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित कर दिया था. जिसके खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने याचिका दायर करते हुए दवा किया कि, उद्धव ठाकरे गुट के पास पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं का समर्थन है. जिसकी अनदेखी करते हुए निर्वाचन आयोग ने केवल विधायकी समर्थन का विचार कर पार्टी की पहचान को लेकर निर्णय लिया. साथ ही निर्वाचन आयोग परिच्छेद 15 अंतर्गत तटस्थ रहकर मध्यस्थ के तौर पर विवादों का निपटारा करने के लिहाज से भी असफल साबित हुआ. अत: अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी चुनाव से पहले करते हुए अपना निर्णय दिया जाना चाहिए.