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तिहरे हत्याकांड के आरोपी को फांसी

पत्नी सहित बेटे व ससुर को जिंदा जलाया था

* घर पर पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग
* गोंदिया जिला अदालत ने सुनाया फैसला
गोंदिया/दि.10 – पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए पत्नी सहित अपने बेटे और ससुर को जिंदा जला देने वाले किशोर श्रीराम शेंडे (भिवापुर, तह. तिरोडा) नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए गोंदिया की जिला व सत्र न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुनाई है. दिलदहला देने वाली यह घटना गत वर्ष 14 फरवरी 2023 को गोंदिया के सूर्याटोला परिसर में घटित हुई थी.
इस घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक तिरोडा तहसील अंतर्गत भिवापुर में रहने वाला किशोर श्रीराम शेंडे हमेशा ही अपनी पत्नी आरती शेंडे (30) के चरित्र पर संदेह करते हुए उसे प्रताडित किया करता था. ऐसे में आये दिन होने वाली प्रताडना से तंग आकर फरवरी 2023 में आरती अपने 4 वर्षीय बच्चे जय शेंडे सहित बेटी स्वरांजलि को अपने साथ लेकर सूर्याटोला गांव स्थित अपने मायके चली आयी थी. जहां पर 14 फरवरी 2023 को किशोर शेंडे अपनी दुपहिया क्रमांक एमएच-35/झेड-9704 पर सवार होकर सूर्याटोला पहुंचा. इस समय किशोर शेंडे अपने साथ एक कैन में पेट्रोल भी भरकर लाया था तथा उसने रात का समय देखकर अपने ससुर के पूरे घर पर पेट्रोल छिडक दिया. साथ ही जिस कमरे में आरती अपने बेटे और पिता के साथ सोयी थी, उस कमरे में भी पेट्रोल डालते हुए पूरे घर को आग लगा दी. इस आग में किशोर शेंडे के ससुर देवानंद सितकु मेश्राम (52), पत्नी आरती शेंडे (30) व बेटे जय शेंडे (4) की बुरी तरह जलकर मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना को लेकर मिली शिकायत के आधार पर राम नगर पुलिस ने अपराधिक मामला दर्ज करते हुए 16 फरवरी 2023 को आरोपी किशोर शेंडे को गिरफ्तार किया. साथ ही मामले की जांच पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर विगत 7 मई को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्या. एन. बी. लवटे की अदालत ने तमाम सबूतों व गवाहों को ग्राह्य मानते हुए किशोर शेंडे को तीन लोगों की हत्या का जिम्मेदार मानकर दोषी करार दिया. पश्यात गुरुवार 9 मई को इस मामले में फैसला सुनाते हुए किशोर शेंडे को भादंवि की धारा 302 के तहत फांसी, धारा 436 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एड. विजय कोल्हे ने सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया. जिन्हें पैरवी अधिकारी के तौर पर राम नगर पुलिस थाने के पुलिस हवालदार देवानंद काशिकर ने सहयोग किया.

* किशोर की बेटी व सास बाल-बाल बचे
विशेष उल्लेखनीय है कि, घटनावाले दिन किशोर व आरती शेंडे की बेटी स्वरांजलि अपनी बुआ के यहां सोने के लिए चली गई थी. साथ ही आरती की मां ममता मेश्राम अपने नये घर का निर्माण जारी रहने के चलते निर्माणस्थल के पास सोयी हुई थी. चूंकि उस रात यह दोनों ही घर के भीतर नहीं थे. जिसकी वजह से उन दोनों की जान बच गई.

* गोंदिया जिले में पहली बार फांसी
भंडारा जिले के विभाजन पश्चात अस्तित्व में आये गोंदिया जिले में जिला निर्मिति के बाद पहली बार किसी अपराधिक मामले में किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. यहां पर यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि, 14 फरवरी 2023 को घटित इस मामले की जानकारी सामने आते ही आम नागरिकों द्वारा अपनी पत्नी व बेटे सहित ससुर को जिंदा जलाकर मार देने वाले आरोपी किशोर शेंडे को फांसी की सजा दिये जाने की मांग आम नागरिकों द्वारा की जा रही थी. वहीं गत रोज अदालत द्वारा किशोर शेंडे को फांसी की सजा सुनाये जाते ही आम नागरिकों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया.

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