मतदान अथवा परिणाम से पहले किसी प्रत्याशी की मौत हो गई, तो क्या?
नई दिल्ली/दि.23 – पूरी दुनिया में भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर पूरे सालभर चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है. क्योंकि हमेशा ही देश के किसी ना किसी हिस्से में चुनाव होते रहते है. लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय स्वायत्त निकाय के चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन दायर किये जाते है. ऐसे में यदि किसी उम्मीदवार की नामांकन दाखिल किये जाने के बाद मौत हो जाती है, या फिर मतदान की प्रक्रिया होने के उपरान्त अथवा चुनाव परिणाम आने से पहले किसी प्रत्याशी का निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है. यह जानने की उत्सुकता सभी में होती है.
उल्लेखनीय है कि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रत्याशी की मृत्यु होने की घटनाएं इससे पहले भी कई बार घटित हो चुकी है. वहीं जारी लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा ्रप्रत्याशी कुंवर सुर्वेशसिंह का 19 अप्रैल को हुए मतदान के अगले दिन 20 अप्रैल को निधन हो गया. ऐसे में अब मुरादाबाद सीट को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है. ऐसे में निर्वाचन विभाग के नियमानुसार यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करने के बाद निधन हो जाता है और यदि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि बीत चुकी है, तो ऐसे समय संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को रद्द कर दिया जाता है. उदाहरण के तौर पर राजस्थान में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में करणपुर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहने वाले गुरमितसिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी, जो अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे और नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि भी बीत चुकी थी. ऐसे समय मतदान की निर्धारित तारीख को आगे बढाते हुए किसी अन्य तारीख पर चुनाव करवाये जाते है, ताकि पार्टी द्वारा दिवंगत प्रत्याशी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जा सके. वहीं निर्वाचन आयोग के नियमानुसार किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके बाद किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम तक इंतजार किया जाता है और यदि मतगणना पश्चात किसी अन्य प्रत्याशी की जीत होती है, तो ऐसे स्थिति में दुबारा चुनाव कराये जाने की जरुरत नहीं पडती. वहीं यदि दिवंगत प्रत्याशी ही चुनाव में विजयी होती है, तो फिर चुनाव को रद्द करवाते हुए उस सीट के लिए दोबारा चुनाव करवाया जाता है.