भरी बारिश में तोडू कार्रवाई क्यों?
विशालगढ मामले को लेकर हाईकोर्ट का सवाल
मुंबई/दि.19 – विशालगढ परिसर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर की जा रही तोडू कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार को जमकर आडे हाथ लेते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि, भरी बारिश के दौरान विशालगढ के रिहायशी निर्माण कार्यों पर हथौडा क्यों चलाया गया और तोडफोड क्यों की गई. इसके साथ ही मुंबई उच्च न्यायालय ने विशालगढ पर जारी तोडू कार्रवाई को तत्काल स्थगिति भी दी है.
विशालगढ के पास हुई हिंसक घटना के साथ ही प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ कुछ लोगों ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई थी. जिसकी गंभीर दखल लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, मानसून के जारी रहते समय किसी भी गैरकानूनी निर्माण के खिलाफ तोडू कार्रवाई न की जाये. क्योंकि वहां रहने वाले लोगों के लिए वहीं छत होती है, ऐसा स्पष्ट आदेश रहने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा यह तोडू कार्रवाई कैसे की गई. इसका जवाब प्रशासन व सरकार को देना होगा. इसके साथ ही अदालत ने यह भी जानना चाहा कि, जिस पर भीडभाड द्वारा तोडफोड व दंगे की घटना को अंजाम दिया गया, तब पुलिस क्या कर रही थी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शाहुवाडी पुलिस स्टेशन के थानेदार को अगली सुनवाई के समय अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया है.