धारणी /दि.28– अचलपुर के जिला व सत्र न्यायाधीश एस. एन. यादव की अदालत ने एक मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी बंसाराम परसराम भिलावेकर (30, रानी गांव) को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के दंड की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जानकारी के मुताबिक यह वारदात धारणी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 18 जुलाई 2019 की दोपहर में घटित हुई थी. जब पीडिता के माता-पिता मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे और पीडिता अपनी बडी बहन के साथ घर पर थी. इस समय बंसाराम भिलावेकर ने पीडिता को बहलाफूसलाकर अपने घर पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसकी शिकायत धारणी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई तथा पुलिस ने भादंवि की धारा 376 (2) व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए आरोपी बंसाराम भिलावेकर को गिरफ्तार किया. साथ ही मामले की जांच पूरी करते हुए आरोपी के लिए अचलपुर के जिला व सत्र न्यायालय में चार्जशीट पेश की. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अभियोक्ता डीए नवले ने 9 गवाहों के साथ ही कई महत्वपूर्ण साक्ष रखते हुए प्रभावी युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानकर न्या. एस. एन. जाधव की अदालत ने आरोपी बंसाराम भिलावेकर को दोषी करार दिया और उसे भादंवि की धारा 376 (2) के तहत 20 साल के कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने तथा पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 20 साल के कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. दोनों सजाए एकसाथ चलेगी. साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले में जांच अधिकारी के तौर पर धारणी की तत्कालीन पीएसआई संगीता हिलोंडे तथा पैरवी अधिकारी के तौर पर पुलिस कर्मी विलास पटोकार ने सफलतापूर्वक अपना काम किया.