अमरावती/दि.24 – नागरिकों को वाहन संबंधी कामों के लिए आरटीओ कार्यालय में चक्कर न मारने पडे, इस हेतु आधार क्रमांक का प्रयोग करते हुए परिवहन विभाग द्बारा फेसलेस पद्धति से विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है. केंद्र सरकार द्बारा 16 सितंबर 2022 को जारी की गई अधिसूचना के तहत आधार क्रमांक का प्रयोग करते हुए 58 तरह की सेवाएं फेसलेस पद्धति हेतु अधिसूचित किया गया है. जिसके चलते परिवहन विभाग द्बारा अब तक 30 तरह की सेवाओं को फेसलेस किया गया है. इस नई पद्धति के अनुसार आवेदन करते समय आवेदक को अपना आधार क्रमांक दर्ज करना होगा. पश्चात आधार क्रमांक से लिंक रहने वाले मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और ओटीपी को इस सिस्टीम पर दर्ज करते ही वाहन मालिक का नाम व कार्यालय अभिलेख में रहने वाले नाम का आपस में मिलान किया जाएगा.
* यह सेवाएं हो चुकी फेसलेस
आरसी बुक में पता बदलना, डूप्लीकेट आरसी बुक देना, किराया अथवा खरीदी करार रद्द करना, डूप्लीकेट फिटनेस प्रमाणपत्र देना, ना हरकत प्रमाणपत्र, वाहन का विवरण पत्र, मालकी हस्तांतरण, परमिट हस्तांतरण, परमिट रद्द करना, डूप्लीकेट परमिट, टेम्पररी परमिट देना, परमिट को हमेशा के लिए जमा करना, परमिट नुकनीकरण, लर्निंग लाईसेंस देना, लाईसेंस पर पता बदलना, लाईसेंस का नुतनीकरण करना, लाईसेंस में बदलाव करना, लाईसेंस का विवरण पत्र देना, लाईसेंस रद्द करना, डूप्लीकेट लर्निंग लाईसेंस देना, कंड्रक्टर लाईसेंस में पता बदलना, ज्वालाग्राही माल ढुलाई करने के परमिट जारी करना, आदि सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया है.
* केंद्र सरकार के मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार आरटीओ के कामकाज में बदलाव किया गया है. जिसके अनुसार फेसलेस सेवाएं शुरु की गई है. वाहन चालक व नागरिक इससे संबंधित वेबसाइट पर जाकर इन सेवाओं व सुविधाओं का लाभ ले सकते है. साथ ही अब उन्हें छोटे-मोटे कामों के लिए आरटीओं कार्यालय में आने-जाने व चक्कर काटने की जरुरत नहीं रहेगी.
– रामभाउ गीते,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.