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मनपा के संपत्ति कर के 38 करोड सरकार की तिजोरी में जाएंगे

शिक्षा उपकर, रोजगार गारंटी तथा बडी इमारतों की राजस्व राशि तिजोरी में जाएगी

अमरावती /दि. 26– महानगरपालिका प्रशासन के बढे हुए संपत्ति कर संबंधी संभ्रम आज भी बना हुआ है. इसी वजह से मार्च माह की समाप्त होने में सिर्फ छह दिन बाकी होने के बावजूद संपत्ति कर भरने के प्रति लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे है. महानगरपालिका प्रशासन की ओर से वसूले गए करों में शिक्षा उपकर, रोजगार गारंटी उपकर तथा बडे भवन को मिलाकर प्राप्त हुई 38 करोड रुपए की कर राशि सरकार की तिजोरी में जाएंगी. इस वजह से संपत्ति कर के रूप में 140 करोड की धनराशि राजस्व राशि जमा करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन अमरावती की तिजोरी में सिर्फ 102 करोड ही ही जमा हो पाएंगे.
महापालिका प्रशासन ने 2005 में कर वसूली में सुधार किया था. इसके बाद 18 वर्ष के बाद 2003 में मूल्यांकन में सुधार में किया गया. इसके आधार पर मनपा क्षेत्र में तीन लाख से उपर की संपत्ति का सर्वेक्षण करके उसका पंजीयन किया गया. संपत्ति कर धारकों से लगभग 140 करोड रुपए की राजस्व राशि जमा की जाएगी, यह बात सामने आई थी. लेकिन इस सुधारित संपत्ति कर को बडी मात्रा में बढाया गया है, ऐसा आरोप जनता की ओर से लगातार लगाया जाता रहा है. महानगरपालिका प्रशासन ने कर वसूली के लिए संपत्तिधारक के भवन का आयुक के आधार पर तय छूट भी दी है. 31 मार्च तक बकाया कर राशि का भुगतान करनेवाले संपत्ति मालिकों की अभय योजना के तहत 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी. जबकि ऑनलाईन के माध्यम से बकाया भुगतान करनेवालों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का ऐसान मनापा प्रशासन की ओर से किया गया है. मनपा प्रशासन की ओर से बकाया राशि में छूट दिए जाने के बावजूद संपत्ति कर राशि भरने में लोग दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है. शिक्षा विभाग के उपकर के 23 करोड, बडी इमारत के कर्ज के रूप में 9 करोड तथा रोजगार गारंटी उपक्रम के 6 करोड 38 लाख की राजस्व राशि सरकार की तिजोरी में जाएगी.

* 12 हजार ग्राहकों से बडी इमारत कर वसूली
शहर के 12 हजार संपत्ति कर धारको से बडी इमारत कर की वसूली की गई है. इसके माध्यम से 9 करोड रुपए की राजस्व राशि की वसूली होगी. जिन संपत्ति कर धारकों का निर्माणकार्य 150 चौरस मीटर से अधिक है, ऐसे संपत्ति कर धारकों से कर राशि वसूली गई है. इसी तरह 50 हजार संपत्ति करधारकों को रोजगार गारंटी योजना तो ढाई लाख संपत्ति धारकों को शिक्षा उपकर की वसूली की गई है.

* प्रशासन को करें सहयोग
संपत्ति कर के शिक्षा उपकर, रोजगार गारंटी योजना तथा बडी इमारत राशि कर के लगभग 38 करोड रूपए सरकार के लिए महानगरपालिका प्रशासन की ओर से वसूल किए जा रहे है. शहर के संपत्ति कर धारक 31 मार्च से पहले संपत्ति कर भरकर सरकार की ओर से दी जा रही छूट का लाभ उठाएं.
– देवीदास पवार, मनपा आयुक्त.

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