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प्रदेश में पिछले पांच साल में 39 लाख नए मतदाता बने

11 लाख 60 हजार 696 मृत वोटरों के नाम सूची से हटाए

मुंबई/दि. 24– प्रदेश में पिछले पांच साल में 39 लाख 14 हजार 195 मतदाता बढे है. जिसमें पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता की संख्या में इजाफा हुआ है. राज्य में अभी 9 करोड 12 लाख 44 हजार 679 मतदाता है. जबकि पिछले लोकसभा चुनाव के समय 31 जनवरी 2019 तक 8 करोड 73 लाख 30 हजार 484 मतदाता थे. इससे गत पांच साल में मतदाताओं की संख्या में 39 लाख 14 हजार 195 इजाफा हुआ है. साल 2019 के बाद से यानी बीते पांच साल में पुरुष मतदाता 17 लाख 69 हजार 800 बढे है. जबकि महिला मतदाता 21 लाख 40 हजार 989 बढी है. वहीं तृतीयपंथी मतदाताओं की संख्या 3 हजार 406 ज्यादा हुई है.

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने मंत्रालय में बताया कि, 27 अक्टूबर 2023 से 23 जनवरी 2024 के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के जरिए 24 लाख 33 हजार 766 नए मतदाता बने है. जबकि 20 लाख 21 हजार 350 मतदाताओं के नाम हटाए गए है. इससे मतदाता सूची में प्रत्यक्ष रूप से 4 लाख 12 हजार 416 मतदाता बढे है. जिसमें से लगभग 3 लाख 8 हजार महिला मतदाता है. देशपांडे ने बताया कि, साल 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1 हजार पुरुषों पर 935 महिलाएं है. जबकि मतदाता सूची में एक हजार पुरुषों पर महिला वोटरों का प्रमाण 917 से बढकर 922 हो गया है.

प्रदेश में ऐसे बढ रही वोटरों की संख्या
साल 2024 – 9 करोड 12 लाख 44 हजार 679 मतदाता (जनवरी तक), साल 2019 – 8 करोड 73 लाख 30 हजार 484 मतदाता.

मतदाता सूची प्रकाशित
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है. इसके साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वर्तमान में 9 करोड 12 लाख 44 हजार 679 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.

पहली बार चलाया विशेष अभियान
देशपांडे ने कहा कि, राज्य में अरसे बाद पहली बार मृत मतदाताओं के नाम को डिलीट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था. इसके अलावा एक जैसे नाम की समानता वाले 2 लाख 84 हजार 620 वोटरों के नाम हटाए गए है.

मतदाता सूची में नाम न होने पर क्या करें
जिन लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका है ऐसे नागरिक फार्म नंबर 6 भरकर चुनाव आयोग के कार्यालय में जमा कराएं. यह फॉर्म ऑनलाइन भरकर भी जमा किया जा सकता है. लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन भरने के दस दिन पहले तक जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा, ऐसे पात्र लोग चुनाव में वोट डाल सकेंगे.

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