पुलिस से हुज्जतबाजी करने वाले पर 10 हजार का जुर्माना
जुर्माना अदा नहीं करने पर 5 माह तक कारावास
अमरावती /दि.25- स्थानीय ट्रान्सपोर्ट नगर में 7 मई 2017 को रात 2 बजे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे नागपुरी गेट थाने के पथक के साथ हुज्जतबाजी करते हुए गालिगलौज व मारपीट करने वाले अब्दूल शोएब अब्दूल रशीद (30, जमील कालोनी) नामक आरोपी को स्थानीय जिला न्यायाधीश क्रमांक-5 ए. एस. आवटे की अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं अदा करने पर आरोपी को अधिकतम 5 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. अनुप्रीति ढवले ने सफल युक्तिवाद किया.
दोषारोप पत्र के मुताबिक 7 मई 2017 को नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के एपीआई संतोष सपाटे के नेतृत्व वाला दल नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था, तो रात 10 बजे कुछ लोग ट्रान्सपोर्ट नगर में जय रोडवेज के सामने खडे दिखाई दिए. जिनसे इतनी रात गए बाहर खडे रहने के संदर्भ में पूछताछ करने पर अब्दूल शोएब ने पुलिस पथक के साथ हुज्जतबाजी करनी शुरु की और गालिगलौज करने लगा. इस समय समझाने-बुझाने का प्रयास करने पर अब्दूल शोएब ने एपीआई संतोष सपाटे का दाहिना हाथ मोड दिया तथा साथ में मौजूद पुलिस कर्मचारी को लात मारकर नीचे गिराया. जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया. इस मामले में नागपुरी गेट पुलिस ने अब्दूल शोएब के खिलाफ भादंवि की धारा 294, 332 व 353 के तहत अपराध दर्ज करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद न्या. ए. एस. आवटे की अदालत ने आरोपी अ. शोएब को भादंवि की धारा 394 के तहत एक हजार रुपए दंड अथवा एक माह की कारावास, भादंवि की धारा 332 के अंतर्गत 5 हजार रुपए के दंड अथवा 5 माह के कारावास तथा भादंवि की धारा 353 के अंतर्गत 4 हजार रुपए के दंड अथवा 4 माह के कारावास की सजा सुनाई.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. अनुप्रीति ढवले ने सफल युक्तिवाद किया. जिन्हें कोर्ट पैरवी अधिकारी विजय वाट तथा नापोका अरुण हटवार का सहयोग मिला.