अकोलाअन्य

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा

10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका

अकोला/दि.4– दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा अतिरिक्त सहायक जिला व सत्र न्यायालय के विद्यमान न्यायधीश एस.जे. शर्मा ने सुनाई है. साथ ही इस आरोपी को 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है. सिविल लाइन पुलिस थाना अंतर्गत 32 वर्षीय पंकज ने अपनी चचेरी बहन को पर अत्याचार किया था. यह बात किसी को बताने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी. जिसके बाद पंकज की चचेरी बहन गर्भवती हो गई थी. उसे जिला महिला अस्पताल में दाखिल किया गया था. जहां उसकी प्रसूति हुई थी. उस दौरान डॉक्टरों ने लड़की नाबालिग होने की बात पुलिस को बताई.
जांच के बाद यह मामला सामने आया. 10 फरवरी 2015 को जांच के दौरान पीड़ित के बयान के अनुसार मामला दर्ज कर और आरोपी पर प्रकरण चलाया गया. इस प्रकरण में सरकार की ओर से कुल 7 गवाहों से पूछताछ की गई थी. इस मामले में सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील किरण खोत अपनी बात रखी. इस प्रकरण की जांच तत्कालीन पीएसआई संजय मिश्रा ने की थी. इस प्रकरण में धारा 235 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया गया था. जिसके अंतर्गत धारा 376(2) ( फ) आईपीसी में 10 साल कारावास और 5 हजार रुपयों का जुर्माना दिया गया.
जुर्माना अदा न करने पर 1 साल का सादा कारावास, धारा 506 में 1 साल की सख्त सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक महीना सादा कारावास इस प्रकार कुल जुर्माना 10 हजार रुपए के साथ सभी सजा आरोपी को एक साथ भुगतनी है. इस मामले में घटना के समय पीड़ित नाबालिग थी, इसे लेकर समाधानकारक सबूत ना होने के कारण पोक्सो कानून के तहत लगाई गई धारा से आरेापी को निर्दोष छोडा गया था.

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