* सील लगाने से पहले स्टॉक गिना गया
* सील खोलते समय माल कम पाये जाने पर होगी कार्रवाई
अमरावती/दि.20 – विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी करते हुए अमरावती जिले में 18 नवंबर की शाम 6 बजे से 20 नवंबर की शाम 6 बजे तक शराब विक्री को प्रतिबंधित किया गया है. ऐसे में मतदान वाले दिन की पूर्व संध्या पर एक्साइज विभाग व पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से कार्रवाई करते हुए जिले के सभी बीयर बार, वाइन शॉप व बीयर शॉपी के स्टॉक की गिनती करते हुए उन प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया. वहीं ड्राय डे की समयावधि के खत्म होने पश्चात सील खोलते हुए एक बार फिर सभी दुकानों का स्टॉक गिना जाएगा और यदि किसी भी शराब विक्री प्रतिष्ठान में स्टॉक कम पाया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि, 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव हेतु होने वाले मतदान के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 18 नवंबर की शाम 6 बजे से अगले 72 घंटों के लिए ड्राय डे घोषित करते हुए शराब की विक्री पर पाबंदी लगा दी गई. जिसके चलते राज्य उत्पाद शुल्क विभाग व पुलिस महकमें द्वारा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त रुप से कार्रवाई करते हुए कल 19 नवंबर को दिनभर के दौरान जिले के सभी परमिट रुम, बीयर बार, वाइन शॉप व बीयर शॉपी के स्टॉक की गिनती करते हुए संबंधित प्रतिष्ठानों को कानूनी रुप से सील किया गया. सील लगाने की यह पूरी प्रक्रिया इन कैमरा की गई. एक्साइज महकमें ने शहर व ग्रामीण के सभी पुलिस थानों में अपने दो कर्मचारी भेजकर स्थानीय पुलिस की सहायता से बीयर बार, वाइन शॉप व बीयर शॉपी पर सील लगाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया. मतदान व मतगणना की प्रक्रिया के पूर्व होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों पर लगी सीम को खोलते समय एक बार फिर उन प्रतिष्ठानों में रखे स्टॉक की गिनती की जाएगी और किसी भी दुकान में स्टॉक कम पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि, मतदान से पहले या मतदान वाले दिन मतदाताओं को शराब व पैसे सहित अन्य किसी भी तरह का प्रलोभन देने के मामलों पर अंकुश लगाने हेतु यह कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही शहर सहित ग्रामीण इलाकों में स्थित ढाबों पर होने वाली अवैध शराब विक्री पर कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस व एक्साइज के उडनदस्तें काम कर रहे है.