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कपास बाजार में किसानों से आधा किलो कट्टी व अडत लेने पर लगी रोक

फसल मंडी के नये संचालक मंडल ने लिया महत्वपूर्ण फैसला

अमरावती /दि.7– स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मुख्यालय में आज 7 दिसंबर की सुबह फसल मंडी के सभापति व उपसभापति की उपस्थिति के बीच कपास बाजार एवं फसल मंडी के सभी खरीददारों व अडतों तथा अडत खरीददारों प्रतिनिधि संचालकों की संयुक्त सभा आयोजित की गई थी. जिसमें प्रमुख तौर पर किसानों से विगत कई वर्षों से अवैध तरीकों से कटौति की जा रही कट्टी का संचालकों ने विरोध किया. साथ ही इसमें बाजार समिति के कानून व नियमों का उल्लंघन होने की बात कहते हुए निर्देश जारी किया कि, किसी भी खरीददार ने बाजार समिति के कार्यक्षेत्र में कार्यरत रहने वाले कपास बाजार में किसानों के कट्टी नहीं लेनी चाहिए. साथ ही अडत व दलाल ने भी किसानों से किसी भी तरह की अडत या दलाली नहीं लेनी चाहिए. इस समय 5 जुलाई 2016 को जारी महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश का हवाला देते हुए कहा गया कि, यदि किसी भी अडत या दलाल द्वारा किसानों से अवैध तौर पर अडत या दलाली ली जाती है और इस संदर्भ में किसानों के जरिए शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित अडत या दलाल के खिलाफ कृषि उत्पन्न खरीदी-विक्री (प्रचालन व सुविधा) अधिनियम 1963 के कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही मंडी सभापति हरिश मोरे व संचालक मंडल ने कपास के लिए नावालौकिक प्राप्त रहने वाली अमरावती फसल मंडी को गत वैभव दोबारा दिलाने हेतु प्रामाणिक प्रयास करने और विगत कई वर्षों से अनियंत्रित रहने वाले कपास बाजार को कृषि उत्पन्न बाजार समिति के टीएमसी यार्ड में नियमित करने का मानस भी व्यक्त किया. इस बैठक में सभापति हरिश मोरे, उपसभापति भैय्यासाहब निर्मल, संचालक राजेश पाटिल व प्रमोद इंगोले, प्रमुख खरीदीदार राजू पमनानी, इब्राहित मंसुरी, अनिल पनपालिया, शंकर आहूजा, इकबाल मंसुरी, उस्मान भाई व शाकीर भाई, अडत व्यवसायी मालपानी, प्रशांत कडू व आकाश देशमुख, मंत्री सचिव दीपक विजेकर एवं कपास इंचार्ज पवन देशमुख सहित आदि उपस्थित थे.

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