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प्रत्याशी प्रतिनिधि को ईवीएम जांचने का मिलेगा मौका

मॉक पोल के लिए सुबह 5.30 बजे रहना होगा मौजूद

अमरावती/दि.16– ईवीएम को लेकर हर दफा चुनाव में उठाए जाते सवालों के निवारण के लिए चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को भयमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर उम्मीदवार प्रतिनिधियों को उपस्थिती रहने की अनुमति मिले. एक उम्मीदवार के पास मतदान केंद्र पर दो पोलिंग एजेंट की इजाजत मिली है. इसके लिए सभी प्रत्याशी के पोलिंग एजेंटों को 20 नवंबर की सुबह 5.30 बजे मतदान केंद्र पर उपस्थित रहना होगा.
मतदान की प्रक्रिया 20 नवंबर को सुबह 7 बजे शुरू होने वाली है. इस प्रक्रिया के ठिक पहले सुबह 5.30 बजे मॉक पोल आयोजित किया जाता है. इस समय उम्मीदवार के प्रतिनिधियों को ईवीएम के सत्यापन करने का मौका मिलेगा. सभी उम्मीदवारों को एक-एक कर 50 वोट दिए जाते है. उनके व्दारा मतदान कर वीवीपैट के जरिए जांच कर सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या उनके व्दारा डाला गया वोट उसी उम्मीदवार को मिल रहा है अथवा नहीं? इसके बाद पूरे डेटा को डिजीटालाईज किया जाता है और वोटिंग प्रक्रिया शुरू की जाती है. बता दें कि ईवीएम को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जा चुके है. मॉक पोल के समय प्रत्याशी प्रतिनिधियों को समय पर उपस्थित रहना होगा. अन्यथा उनकी अनुपस्थिती में भी मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए मॉक पोल करेंगें कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है अथवा नहीं. मॉक पोल के बाद ईवीएम को डी-मार्क किया जाता है और सील की जाती है. पश्चात सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा. मॉक पोल प्रक्रिया डेढ घंटे की है. इसलिए मतदान एजेंटों को 20 नवंबर को सुबह 5.30 बजे मतदान केद्र पर उपस्थित रहना होगा.

मतदाताओं के लिए निविदा मतपत्र विकल्प
यदि मतदान केंद्र पर वोट देने आए किसी व्यक्तिको पता चलता है कि उसके नाम पर किसी अन्य व्यक्ति ने वोट दिया है तो ऐसे मतदाता के पास टेंडर बैलेट का विकल्प होता है. निविदा मतपत्र मतदान केंद3 के पीठासीन अधिकारी की अनुमति से उपलब्ध कराए जाते है. इस मतपत्र के माध्यम से मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते है किसी मतदाता को दूसरे व्यक्ति व्दारा मतदान करने के कारण मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता. यह विकल्प चुनाव आयोग की ओर से उपलब्ध कराया गया है.

मतदान के बाद 17-सी नंबर जरुरी
मतदान केंद्र पर मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है. इस समय मतदान केंद्र संख्या और ईवीएम मशीन की सील संख्या दर्ज की जाती है. इसके लिए सर्टिफिकेट नंबर 17-सी जारी किया जाता है. मतगणना के समय 17-सी प्रमाणपत्र से प्रत्याशी प्रतिनिधियों को यह सत्यापित करने का अधिकार है कि जिस नंबर की ईवीएम को मतदान केंद्र पर सील किया गया था. उसी नंबर की ईवीएम गिनती के लिए खोली गई है या नहीं.

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