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न्यायालयीन आदेश के बावजूद कर्ज की किश्त अदा न करने पर मामला दर्ज

कार की खरीदी कर ईएमआई नहीं भरी, 5.15 लाख का लगाया चुना

अमरावती /दि. 12– एक व्यक्ति द्वारा फायनान्स पर कार खरीदने के बाद ईएमआई की किश्त अदा न करने पर न्यायालयीन आदेश के बाद राजापेठ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. संबंधित आरोपी का नाम गोपालनगर विजयसिंह लल्लनसिंह ठाकुर (55) है.
जानकारी के मुताबिक शहर के एकवीरा देवी मंदिर के पास रहनेवाले आशीष मनोहर गोहाड (44) के साथ आरोपी विजयसिंह ठाकुर की पहचान थी. आशीष के पास एमएच 27-बीई-1512 क्रमांक की इंडिका कार थी. आशीष को अपनी कार बेचनी थी. इस कारण उसने विजयसिंह से बातचीत की. पश्चात अप्रैल 2023 में विजयसिंह ने आशीष से 5 लाख 15 हजार रुपए में इस कार का सौदा किया और आशीष को 50 हजार रुपए नकद दिए. कार पर 4 लाख 64 हजार 400 रुपए का एसबीआई बैंक का कर्ज था और इसकी ईएमआई 8 हजार 300 रुपए प्रति माह थी. विजयसिंह ने बांड पेपर पर इस ईएमआई को भरने की लिखित स्वीकृती दी. पश्चात आरटीओ कार्यालय से आशीष ने यह कार विजयसिंह के नाम करवा दी. लेकिन बाद में विजयसिंह ने ईएमआई की कोई किश्त नहीं भरी. वहीं दूसरी तरफ बैंक द्वारा इस बाबत बार-बार सूचित किए जाने और विजयसिंह द्वारा कोई प्रतिसाद न देने पर आशीष गोहाड ने न्यायालय में गुहार लगाई. तब न्यायालय ने विजयसिंह को ईएमआई भरने के आदेश दिए. न्यायालय के आदेश के बावजूद विजयसिंह ने कोई किश्त अदा नहीं की. तब परेशान होकर आशीष ने विजयसिंह के खिलाफ राजापेठ थाने में शिकायत दर्ज की. राजापेठ पुलिस ने आरोपी विजयसिंह ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु की है.

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