अमरावती/दि.20– राज्य में कल होनेवाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी द्बारा राज्य के सभी जिलाधिकारी व जिला चुनाव अधिकारियों को सूचना जारी की गई. उसमें मतदान केन्द्र के बाहर 200 मीटर के भीतर उम्मीदवारों को बूथ न लगाए दिए जाए. एक ही इमारत में या फिर परिसर में अनेको मतदान केन्द्र रहने पर सभी मतदान केन्द्र मिलाकर केवल एक चुनाव बूथ प्रत्येक उम्मीदवार के लिए स्थापित किया जाए.
प्रत्येक चुनाव बूथ पर केवल एक टेबल व दो कुर्सिया और 10 बाय 10 का छोटा तंबू लगाया जाए. इस प्रकार के चुनावी बूथ के लिए चुनाव निर्णय अधिकारी तथा आवश्यकतानुसार शासकीय प्राधिकरण व स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति ली जाए. सार्वजनिक स्थल या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण न किए जाने को लेकर सतर्कता बरती जाए. धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्था, अस्पताल परिसर में बूथ स्थापित न किए जाए. उसी प्रकार मतदाताओं को जो उनके क्रमांक की मतदान हेतु स्लीप दी जाती है. उस पर उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह न होना चाहिए. इस प्रकार से चुनाव आयोग द्बारा दी गई सूचनाओं का पालन सभी संबंधित अधिकारी करें. इस प्रकार की सूचना चुनाव आयोग द्बारा दी गई है.