नागपुर/दि.22-दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करने से राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को अवमानना नोटिस दिया और इस पर आगामी 16 दिसंबर तक स्पष्टीकरण पेश करने का आदेश दिया. मामले पर न्यामूर्तिद्वय नितिन सांबरे व वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई. नागपुर विभागीय आयुक्त ने भंडारा जिले के आदिवासी जमीन खरीदी का व्यवहार नियमित करने के लिए राजस्व विभाग को प्रस्ताव पेश किया है. 9 जुलाई 2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस प्रस्ताव के निर्णय की जानकारी आठ सप्ताह में पेश करने का आश्वासन दिया था. इसके बाद मामले पर 23 सितंबर को सुनवाई होने पर यह जानकारी नहीं दी गई. इसलिए सचिव में आखरी मौका देते हुए 21 नवंबर तक अवधि बढाकर दी थी. सचिव ने इस समयावृद्धि में भी निर्णय की जानकारी नहीं दी. इसलिए न्यायालय ने उन्हें झटका दिया. 6 हेक्टेयर से अधिक विवादग्रस्त जमीन तुमसर तहसील के सीतासावंगी में होकर इस जमीन पर विवेकानंद शिक्षण समिति का 1978 से कब्जा है. जमीन पर विवेकानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज कार्यरत है. इसके खिलाफ अखिलेश तिवारी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. समिति ने यह जमीन अवैधतरीके से खरीदी, यह आरोप याचिकाकर्ता का है. याचिकाकर्ता की ओर से एड.संदीप बाहेती ने कामकाज देखा.