घर खरीदने वालों के साथ जालसाजी पर अंकुश
सभी मनपा व नगरपालिकाओं को 3 माह के भीतर वेबसाइट जोडने का आदेश
* जल्द ही सभी प्रकल्पों की जानकारी महारेरा की वेबसाइट पर मिलेगी
मुंबई/दि.20 – घर खरीदने वाले ग्राहकों के साथ होने वाली जालसाजी और गृहनिर्माण प्रकल्पों के लटके रहने पर अंकुश लगाने केंद्र सरकार द्वारा 9 साल पहले ‘रेरा’ कानुन लाये जाने के बावजूद निजी विकासकों ने इसमें से बचने के रास्ते निकालते हुए स्थानीय नियोजन प्राधिकरणों की मंजूरी हासिल कर फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए कई ग्राहकों के साथ जालसाजी की. इस धक्कादायक गडबडी व घोटाले को देखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने अब महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार राज्य की सभी महानगरपालिकाओं व नगरपालिकाओं सहित अन्य स्थानीय नियोजन प्राधिकरणों को अनुमति वाले दस्तावेज 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने होंगे. साथ ही 3 माह के भीतर अपनी वेबसाइट को ‘महारेरा’ की वेबसाइट के साथ जोडना होगा.
बता दें कि, वास्तु विशारद संदीप पाटिल ने एड. प्रसाद भुजबल के मार्फत सन 2021 में एक जनहित याचिका दायर करते हुए इस सनसनीखेज घोटाले को सामने लाया था और इस संदर्भ में सूचना अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर कल्याण डोंबिवली मनपा क्षेत्र में कई अवैध प्रकल्पों के उदाहरण भी दिये थे. साथ ही यह भी बताया था कि, कल्याण व अंबरनाथ तहसीलों के 27 गांवों में इस तरह की गैर कानूनी इमारतें बनने के बावजूद भी उनका निबंधक कार्यालय में पंजीयन नहीं होता है. इसके पश्चात सरकार एवं प्रशासन ने व्यवस्था में त्रृटी रहने की मान्य की थी. साथ ही राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2023 को जारी जीआर के तहत आपसी समन्वय रखकर अनुमति के दस्तावेजों की सत्यता की पडताल करने हेतु राज्य के सभी नियोजन प्राधिकरणों को निर्देश दिया था कि, वे अपनी वेबसाइट को महारेरा के वेबसाइट के साथ जोडे. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा यह मांग भी उठाई गई थी कि, कानून की सफलता हेतु सभी संबंधित प्रशासनिक महकमों के बीच समन्वय रखते हुए सर्वकष उपाय व नीति अमल में लाने हेतु निर्देश आवश्यक है. जिसे ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि, घर खरीदने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा हो और गृह निर्माण क्षेत्र में पारदर्शकता रहे, इस हेतु वे आवश्यक निर्देश जारी कर रहे है.
* हाईकोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
– 19 जून 2023 की तारीख से जिन गृह निर्माण प्रकल्पों को निर्माण प्रारंभ प्रमाणपत्र यानि कमेंसमेंट लेटर दिया गया है. उन सबकी सत्यता की पडताल करते हुए उनका पंजीयन किया जाये.
– राज्य सरकार द्वारा ‘बिल्डिंग प्लान मैंनेजमेंट सिस्टिम’ की सामायिक व्यवस्था 3 माह के भीतर स्थापित की जाये, ताकि महारेरा प्राधिकरण मंजूरी व अनुमति की पडताल करते हुए अपनी नजर रख सके.
* ‘उन’ 48 गैर कानूनी इमारतों पर चलेगा हथोडा
कल्याण डांबिवली मनपा क्षेत्र में रहने वाली 48 गैर कानूनी इमारतों को नियमानुसार रिक्त करते हुए 3 माह के भीतर उन इमारतों को तोडने की कार्रवाई पूरी की जाये. जिसके लिए संबंधित पुलिस थाने द्वारा मनपा प्रशासन को आवश्यक पुलिस बल भी उपलब्ध कराया जाये, ऐसा आदेश भी मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है.