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वैध वोटों के छठवें भाग से कम वोट मिलने पर डिपॉजिट जब्त

एससी उम्मीदवारों के लिए 12,500 रूपए का डिपॉजिट

अमरावती/ दि. 5-लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गज उम्मीदवार सहित शोकिया भी मैदान में उतरे है. विशेष बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति विजय का दावा करता है.कुल वैध वोटों के छठवें भाग से कम अथवा उतने ही वोट मिले फिर भी संबंधित उम्मीदारों को उनके अनामत डिपॉजिट लोकसभा चुनाव के लिए गुरूवार तक 59 उम्मीदवारों ने नामांकन आवेदन दर्ज किए थे. उम्मीदवारी पीछे लेेने की मुदत 8 अप्रैल है. उसके बाद जो उम्मीदवार मैदान में कायम रहेंगे. उनमें स्पर्धा होगी. चुनाव विभाग के नियमानुसार खुले गुट में उम्मीदवारों को 25 हजार रूपए तथा अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) व अनुसूचित जमाती(एसटी) प्रवर्ग के उम्मीदवारों को 12 हजार 500 रूपए अनामत रकम निश्चित की गई है.
अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने से इन उम्मीदवारों को नामांकन आवेदन के साथ 12 हजार 500 रूपए अनामत रकम भरना पडता है. चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित होगा. चुनाव परिणाम के अंत में उम्मीदवारों को कुल वैध वोटों के छठवे भाग से कम वोट मिले, उसी उम्मीदवार को 12 हजार 500 रूपए की अनामत रकम वापस मिलेगी. उसी प्रकार जिन उम्मीदवार का नामांकन आवेदन रद्द हुआ है. दुर्भाग्य से किसी उम्मीदवार की चुनाव से पूर्व ही मृत्यु हुई है. उस उम्मीदवार को अनामत रकम वापस देने का नियम होने की जानकारी चुनाव उपजिलाधिकारी शिवाजी शिंदे ने दी है.
* ऐसा है डिपॉजिट बचत का सूत्र
चुनाव मैदान में उम्मीदवारों को कुल 100 वोट मिले. उसमें से 20 वोट अवैध रहे तथा बकाया 80 वोटों का छठवा भांग यानी 13.33 वोट होते है. जिसके कारण पराजित होने पर भी 13.33 वोट प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार की अनामत रकम वापस मिलेगी.

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