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चुनावी आचारसंहिता के बाद लोगो ने शस्त्र पुलिस में जमा किए क्या?

पुलिस प्रशासन की प्रक्रिया जारी, शस्त्र जमा न करनेवालों पर हो सकती है कार्रवाई

अमरावती /दि. 28– वर्तमान में लोकसभा आचारसंहिता लागू होने से जिला प्रशासन की सूचना पर संबंधित परवानाधारक शस्त्र जमा करने की प्रक्रिया कर रहे है. इस प्रक्रिया के दौरान संबंधितों को अपने शस्त्र समीप के पुलिस स्टेशन में जमा करना आवश्यक है, अन्यथा प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो सकती है.
राजनीतिक रहे अथवा बडे व्यवसायी, विविध दलो के नेता, पदाधिकारी की तरफ से खुद की सुरक्षा के लिए पिस्टल का लाइसेंस निकाला जाता है. यह शस्त्र परवाना जिला प्रशासन व पुलिस अधीक्षक के जरिए गृहविभाग के अनुमति से दिया जाता है. आवश्यकता के मुताबिक अनेक लोग लाइसेंस निकालकर शस्त्र पास रखने में प्राथमिकता देते है. जिलाधिकारी, एसपी कार्यालय के पास आवेदन प्रस्तुत करने के बाद प्रक्रिया चलाई जाती है. खुद की सुरक्षा के लिए यह लाइसेंस दिया जाता है. जिले में कुल 366 लाइसेंस दिए गए है. आर्म एक्ट 1959 के मुताबिक भारत सरकार ने नागरिकों को शस्त्र परवाना लेने की सुविधा कुछ शर्तो के साथ दी है. चुनाव व आदर्श आचारसंहिता निमित्त प्रत्येक को शस्त्र जमा करना पडता है. लेकिन विशेष परिस्थिति में और ठोस कारण को ध्यान में रख जिलाधिकारी और एसपी किसी को सुविधा दे सकते है.

* 366 लोगों को लाइसेंस
जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लाइसेंस धारको की संख्या 366 है. पुलिस स्टेशन में जमा किए जानेवाले शस्त्र लोकसभा का नतीजा लगने के बाद एक सप्ताह में वापस दिए जाएगे. 11 जून के बाद यह कार्रवाई होगी. इसमें प्रमुख रुप से 13 बोअर के पिस्टल और हैंडगन का समावेश है. खुद की सुरक्षा के लिए और फसल की सुरक्षा के लिए शस्त्र के लाइसेंस दिए जाते है.

* आचारसंहिता लगते ही जमा करें शस्त्र
पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत संबंधितो ने जिस थाना क्षेत्र में वह रहते है, वहां अपने शस्त्र जमा करना आवश्यक है. जिले के 31 थाना क्षेत्र में यह लाइसेंस धारक है. उनसे संबंधित पुलिस स्टेशन में शस्त्र जमा करवाएं जा रहे है.

* शस्त्र जमा न करने पर कौनसी कार्रवाई?
पुलिस प्रशासन की तरफ से संबंधितो से पत्र व्यवहार, संपर्क कर शस्त्र जमा करने की सूचना दी गई है. इसके मुताबिक अनेको ने अपने शस्त्र जमा किए है. जिन्होंने अभी तक शस्त्र जमा नहीं किए है, ऐसो को फिर से एक बार नोटिस भेजी जाएगी अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.

* 300 से अधिक लोगो के शस्त्र जमा
जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 366 शस्त्रो के लाइसेंस दिए गए है. इसमें से 300 से अधिक शस्त्र संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा किए गए है. पुलिस स्टेशन की तरफ से विशेष शाखा को बाद में सूचित किया जाता है.

* शस्त्र जमा करना शुरु
लोकसभा चुनाव की आचारसंहिता अमल में आते ही शस्त्र जमा करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है. अधिकांश शस्त्र संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा किए जा रहे है. जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 366 शस्त्र के लाइसेंस है.
– सतीश पाटिल, पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा.

 

 

 

 

 

 

 

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