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प्रशासकीय मान्यता प्राप्त विकास कार्य रद्द न करें

हाइकोर्ट का अंतरिम आदेश

औरंगाबाद./दि.25- जिला नियोजन समिति द्वारा मंजूर और प्रशासकीय मान्यता प्राप्त विकास कार्य रद्द न करने के अंतरिम आदेश बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने दिये. न्यायमूर्ति रविन्द्र घुगे और न्या. संजय देशमुख ने सरकार को नोटिस भी जारी की.
पूर्व मंत्री और तत्कालीन पालकमंत्री राजेश टोपे ने जालना जिले में जिला नियोजन समिति के माध्यम से जालना, आंबड, घनसावंगी तहसीलों हेतु भरपूर फंड के विविध विकासकार्यों को मंजूरी दी थी. शिंदे-फडणवीस सरकार बनने के बाद मविआ के दौर के सभी विकास कार्य को स्टे दिया गया है. जिसमें डीपीसी द्वारा मंजूर विविध विकासकार्य का समावेश है. शिंदे-फडणवीस सरकार के निर्णय के विरुद्ध जयाजी देशमुख, गणेश पवार, रमेश सावंत ने एड. महेश घाडगे के जरिए औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दायर की. जिस पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश देकर शिंदे-फडणवीस शासन को ़ बड़ा धक्का दिया है. कहा जा रहा है कि जिला नियोजन समिति में मंजूर विकास कार्यों को रद्द कर उन्हें अपने जनप्रतिनिधि के जरिए अन्य स्थानों पर ले जाने का प्रयास तात्कालिक रुप से धरा रह गया है.
अंतरिम आदेश से जिला परिषद प्रशासन विकास कार्य शुरु रख कार्यारंभ का आदेश दे सकते हैं. इस मामले में जिला परिषद जालना की तरफ से एड. संभाजी टोपे और सरकार की तरफ से एड. ज्ञानेश्वर काले ने भूमिका रखी.

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