केवल पथकर वसूली पर जोर न दें, वृक्षारोपण का भी पालन करें
हाईकोर्ट ने नागपुर-भंडारा महामार्ग के ठेकेदार को लगाई फटकार
नागपुर /दि.19– केवल पथकर वसूली पर जोर न देकर वृक्षारोपण के भी कर्तव्य का पालन करें. सोमवार को नागपुर-भंडारा महामार्ग का विकास करने वाले ठेकेदार वैनगंगा एक्सप्रेसवे कंपनी को उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई. न्यायालय द्वारा वृक्षारोपण के मुद्दे को लेकर कडे शब्दों में ठेकेदार को फटकारा.
शहर से जाने वाले विविध मार्गों के विकास के लिए एड. अरुण पाटिल ने जनयाचिका दाखिल की है. जिस पर न्यायाधीश नितिन सांभरे, वृशाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के वकील एड. फिरदौस मिर्जा ने नागपुर-भंडारा मार्ग पर नियमानुसार वृक्षारोपण किये नहीं गये. इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया तथा महामार्ग पर स्थित वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धन के लिए प्रकल्प खर्च के केवल एक प्रतिशत राशि आरक्षित रखी गई, ऐसी जानकारी दिये जाने के पश्चात न्यायालय ने नाराजी व्यक्त की और कहा कि, वृक्षारोपण व वृक्ष संवर्धन करना प्रकल्प ठेकेदार का कर्तव्य है. फिर भी ठेकेदार सिर्फ पथकर वसूली पर जोर दे रहे है. अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे. नागपुर-भंडारा मार्ग से रोजाना गुजरते हुए इस महामार्ग पर वृक्षारोपण कही दिखाई नहीं दे रहा.
* प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने के आदेश
नागपुर-भंडारा महामार्ग पर कितने वृक्ष लगाये गये है और लगाये गये वृक्षों का संवर्धन करने कौन-कौन सी उपाय योजना की जा रही है. इसकी जानकारी आने वाले दो दिनों में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत कर दें, ऐसे आदेश वैनगंगा एक्सप्रेस वे कंपनी को दिये गये. जानकारी समाधानकारक नहीं रही, तो मामले की जांच के लिए न्यायालय आयुक्त की नियुक्ति करेगा और उसका खर्च ठेकेदार से वसूल किया जाएगा.
* फेटरी रोड विकास कार्य की शुरुआत
वन विभाग ने अपने विरोध की भूमिका पीछे ली है. नये काटोल नाका से फेटरी महामार्ग के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को आवश्यक सहकार्य करने की गवाही दी गई है. जिसकी वजह से प्राधिकरण ने इस महामार्ग के विकास के लिए प्राथमिक काम की शुरुआत कर दी है. प्राधिकरण के वकील एड. अनिश कठाणे ने सोमवार को उच्च न्यायालय में जानकारी दी. फिलहाल यह मार्ग सिर्फ 7 मीटर चौडा है. विकास काम के पश्चात यह मार्ग 11 मीटर चौडा होगा.