नागपुर/दि.22- नागपुर इंबारकेशन पॉईंट से हज पर जाते समय अतिरिक्त शुल्क लिए जाने के विरुद्ध अकोला के मुख्तार खान अकरम खान और 23 अन्य लोगों ने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ का द्वार खटखटाया है. याचिकाकर्ता के वकील एड. राम कारोडे द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर हज कमिटी ऑफ इंडिया, नागरी उड्डयन मंत्रालय और राज्य के मुख्य सचिव को नोटीस जारी कर 15 जून तक जवाब मांगा है.
अवकाशकालीन न्या. उर्मिला जोशी के समक्ष सुनवाई हुई. एड. कारोडे ने मुंबइ, नागपुर और संभाजी नगर से किराए में बड़े फर्क की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट किया. उन्होंने बताया कि हज कमिटी ने पहले चरण में यात्रियों से 251800 रुपए अग्रिम शुल्क लिया है. अब प्रत्येक इन्बारकेशन पॉईंट पर अलग से रकम मांगी जा रही है. मुंबई के लिए 53 हजार, नागपुर के लिए 1 लाख 15 हजार और संभाजी नगर के लिए 1 लाख 40 हजार अलग से मांगे जाने का सर्कुलर गत 6 मई को जारी हुआ.
अदालत ने अंतरिम आदेश दिया कि याचिकाकर्ता मुंबई से हज जाने के लिए आवेदन दें और कमेटी दस दिनों के अंदर इस पर कानून के अनुसार फैसला करें. तीर्थयात्रियों द्वारा जमा की गई अतिरिक्त राशि याचिका पर निर्णय के अधीन रहेगी. यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि समिति तीर्थयात्रियों की मांग को मंजूरी देती है तो अतिरिक्त राशि वापस मिल की जानी चाहिए.