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अमरावती जात समिति को उच्च न्यायालय का नोटीस

नागपुर/ दि. 25- चंद्रपुर जिला परिषद के अभियंता राजवर्धन मेटेकर के अनुसूचित जाति का दावा खारिज किया गया. इसके कारण मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में अमरावती जात प्रमाणपत्र पडताल समिति को नोटीस देकर जवाब पेश करने के निर्देश दिये.
इस मामले में न्यायमूर्तिव्दय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी के समक्ष सुनवाई ली गई. मेटेकर के चचेरेभाई व बहन को अनुसूचित जमाति को वैधता प्रमाणपत्र जारी हुआ है, ऐसा होने के बाद भी जात समिति ने उनका अनुसूचित जमाति का दावा नामंजूर किया. इस वजह से उन्होंने याचिका दायर की. मेटेकर की ओर से एड. शैलेश नारनवरे ने दलीले पेश की.

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