पंजीयन कानून में सुधार से भूमाफियाओं पर लगाम

गैरकानूनी व्यवहारों पर लगेगा अंकुश, अध्यादेश जारी

अमरावती/दि.12 – अब तक भूमाफियाओं द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीनों अथवा लीज पर ली गई जमीनों की परस्पर विक्री या हस्तांतरण प्रक्रिया की जाती थी. जिसके चलते कई लोगों के साथ जालसाजी होने के मामले घटित हुए है. ऐसे में अब पंजीयन अधिनियम में कई बदलाव व सुधार किए गए है और इसे लेकर संशोधित अध्यादेश जारी होने के चलते अब भूमाफियाओं की कार्रवाई पर लगाम लगेगी.
इसी संशोधन के तहत पंजीयन अधिनियम की धारा 21 व 22 में भी सुधार किया गया है. इसके अनुसार पंजीयन हेतु पेश दस्तावेजों में संपत्ति की पहचान की पुष्टि होनेलायक वर्णन करना और उस लिहाज से सभी संबंधित दस्तावेजों के उतारे जोडना अनिवार्य किया गया है. परंतु सरकार ने टुकडा बंदी अधिनियम के तहत जमीन के हस्तांतरण हेतु जो प्रमाणभूत क्षेत्र निर्धारित करके दिया है, यदि उससे अधिक क्षेत्र की विक्री हो रही है तो नापजोख शिट लगाना आवश्यक नहीं है. वहीं यदि प्रमाणभूत क्षेत्र से कम क्षेत्र हस्तारित किया जाता है तो दस्तावेजों की पूर्तता करना आवश्यक रहेगा. इस पर प्रभावी अमल 28 अप्रैल से शुरु हो गया है. जिसके चलते अब रियल इस्टेट व्यवसाय के क्षेत्र में सक्रिय होकर भूमाफिया के तौर पर काम करनेवाले लोगों पर अंकुश लगेगा. साथ ही राज्य की सर्वसाधारण जनता की हितों की रक्षा भी होगी, ऐसा राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक रविंद्र दिनवडे का कहना रहा.
* बीएसएफ के स्थापना दिवस पर पंजीयन विभाग द्वारा फेसलेस प्रणाली विकसित की जा रही है. जनता के अधिकारों की सुरक्षा हेतु यह बदलाव आवश्यक है. अत: नागरिकों ने भी इस बदलाव को स्वीकार कर अपने हितों की रक्षा खुद करनी चाहिए.
– अनिल औतकर
सहजिला निबंधक तथा मुद्रांक जिलाधीश
अमरावती.
* पंजीयन कानून में ऐसे हुए बदलाव
– केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित संपत्ति के व्यवहार का पंजीयन नहीं होगा. साथ ही सरकार के अख्तियार वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों एवं संपत्तियों का व्यवहार करने में सक्षम रहनेवाले प्राधिकारी के अलावा अन्य किसी को यह व्यवहार करने की अनुमति नहीं रहेगी.
– राज्य अथवा केंद्र सरकार तथा उनके अख्तियार में रहनेवाले अन्य प्राधिकरण द्वारा जब्त किए गए अथवा मना किए गए व्यवहार भी प्रतिबंधित रहेंगे.
– इस कानून पर अमल हेतु राज्य सरकार के लिए नियम तैयार कर उसका पालन करना अनिवार्य किया गया है.

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