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इलेक्ट्रीक वाहन खरीदी करने से न्यायमूर्ति को छूट

राज्यपाल और सीएम को सख्ती

नागपुर /दि. 16– राज्य शासन की नई नीति के मुताबिक राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित शासकीय अधिकारियों को नए वाहन खरीदी करते समय इलेक्ट्रीक वाहन ही खरीदी करना सख्ती का किया गया है. लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को शासन ने विशेष छूट दी है.
पर्यावरणपूरक विद्युत वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने विद्युत वाहन नीति 2021 घोषित की थी. इसमें सभी सरकारी वाहन खरीदी करते समय वह बिजली पर चलनेवाले ही होने चाहिए, ऐसा दर्ज था. लेकिन 12 फरवरी को जारी हुए शासन निर्णय के मुताबिक अब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को 33 पुराने वाहनों के बदले में नए 33 पेट्रोल-डिजल वाहन खरीदी की छूट मिली है. यह निर्णय उच्च न्यायालय की मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर खंडपीठ के प्रस्ताव पर से ही लिया रहने का दावा शासन का है. 25 लाख के मर्यादित अच्छे इलेक्ट्रीक वाहन आते न रहने से ऐसे वाहन खरीदी के लिए अधिकारी टालमटोल कर रहे है, ऐसा इस क्षेत्र के जानकारो ने कहा.
* अन्य विभागो को भी मिलेंगी छूट?
इस निर्णय के कारण अब इलेक्ट्रीक वाहन खरीदी की सख्ती रहे अन्य विभाग को भी शासन को प्रस्ताव देने पर शासन उन्हें भी इसी तरह डीजल-पेट्रोल वाहन खरीदी की छूट देगी क्या, इस ओर इस क्षेत्र के जानकारो का ध्यान केंद्रीत है.

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