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कपिल भाटी की स्थानबद्धता खारिज

नागपुर हाईकोर्ट ने दी बडी राहत

* एड. जेमिनी कासट की सफल पैरवी
* अमरावती पुलिस ने लगाया था एमपीडीए
अमरावती/दि.21– अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत अलग-अलग पुलिस थानों में कई संगीन धाराओं के तहत नामजद रहने वाले कपिल रमेश भाटी (24, बेलपुरा) के खिलाफ एमपीडीए के तहत कार्रवाई करते हुए उसे अमरावती शहर पुलिस नेे एक वर्ष के लिए जेल में स्थानबद्ध किया था. अमरावती शहर पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को कपिल भाटी की ओर से उसके भाई संतोष रमेश भाटी ने अपने वकील एड. जेमिनी कासट के जरिए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी थी. न्या. विनय जोशी व न्या. वृषाली जोशी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने एड. जेमिनी कासट की ओर से किये गये युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए अमरावती शहर पुलिस द्वारा की गई स्थानबद्धता की कार्रवाई को गलत व नियमबाह्य करार दिया और इस कार्रवाई को खारिज करते हुए कपिल भाटी को तुरंत ही जेल से आजाद किये जाने का आदेश भी जारी किया.

बता दें कि, अमरावती शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा 31 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी करते हुए कई अपराधिक मामलों में लिप्त रहने वाले कपिल भाटी को अमरावती शहर व समाज के लिए खतरा बताते हुए उसके खिलाफ महाराष्ट्र गुंडा प्रतिबंधक एक्ट 1981 यानि एमपीडीए कानून के तहत कार्रवाई की थी और उसे एक साल के लिए जेल में स्थानबद्ध कर दिया गया था. इस कार्रवाई के खिलाफ कपिल भाटी के भाई संतोष भाटी ने नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और अपने भाई कपिल भाटी के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को अन्यायपूर्ण व गैर कानूनी बताया था. इस समय याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए एड. जेमिनी कासट ने ऐसे ही कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाये गये फैसलों का हवाला दिया और अपने युक्तिवाद में कहा कि, अमरावती शहर पुलिस द्वारा कपिल भाटी के खिलाफ जानबुझकर और बेहद जल्दबाजी में एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तथा उसे एक साल के लिए जेल में स्थानबद्ध करते हुए उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन भी किया गया है. एड. जेमिनी कासट की ओर से किये गये युक्तिवाद एवं दी गई दलीलों को पूरी तरह से ग्राह्य मानते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने कपिल भाटी के खिलाफ अमरावती शहर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी तरह से गलत करार दिया. साथ ही कपिल भाटी को तुरंत ही जेल से रिहा करने का आदेश भी जारी किया.

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