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कोल्हे के हत्यारे ने विशेष अदालत से मांगी जमानत

बेवजह मामले में फंसाने का आवेदन में उल्लेखन

अमरावती/ दि.15- फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में शामिल आरोपी युसूफ खान ने जमानत पाने के लिए विशेष एनआईए अदालत में आवेदन किया है.आवेदन में दावा किया गया है कि, वह तबलिगी जमात का नहीं है, वह कट्टर सुन्नी मुस्लिम है. एनआईए ने उसे बेवजह मामले में फंसाया है. उसके खिलाफ जांच यंत्रणा के पास किसी तरह का सबूत नहीं है, ऐसा दावा करते हुए जमानत मांगी है.
युसूफ खान की जमानत के आवेदन पर 18 फरवरी तक जवाब दायर करने के निर्देश विशेष अदालत ने दिये है. भाजपा की निलंबित नेता नुपूर शर्मा ने प्रेषितों के विरोध में किये गए आपत्तिजनक विधान का समर्थन करने से नाराज होकर उमेश कोल्हे की पिछले साल 21 जून को अमरावती में हत्या की थी. 2 जुलाई के दिन सिटी कोतवाली पुलिस की ओर से मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी. इसके बाद दिसंबर 2022 में एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ दोषारोप पत्र दायर किया. उसमें युसूफ खान का भी समावेश है. युसूफ खान पर उमेश कोल्हे की हत्या, हत्या के लिए षडयंत्र रचने, सबूत नष्ट करने और युएपीए के तहत विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

 

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