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आरोपी पति को आजीवन कारावास

पत्नी की हत्या का प्रयास और घर जलाने का प्रकरण

* खोलापुर थाना क्षेत्र की वर्ष 2019 की घटना

अमरावती/दि.12– पत्नी की कुल्हाडी से हमला कर हत्या करने का प्रयास करने और घर जलाने के मामले में स्थानीय जिला न्यायाधीश (4) व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. एल. मनवर की अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम बंडी भीमराव खडसे (53) है. यह घटना खोलापुर थाना क्षेत्र में आनेवाले बुधागढ गांव में 10 जनवरी 2019 की रात घटित हुई थी.

जानकारी के मुताबिक बुधागढ ग्राम निवासी बंडू भीमराव खडसे अपनी पत्नी, दो बेटे और मां के साथ गांव में रहता था. बंडू खडसे ने अपनी पत्नी सुनंदा खडसे को 8 जनवरी 2006 को कुल्हाडी से सिर पर हमला कर जान से मारने का प्रयास किया था. इस मामले की शिकायत खोलापुर थाने में दर्ज की गई थी. मामले की जांच पूर्ण कर जार्चशीट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई थी. इस प्रकरण में आरोपी बंडू खडसे को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी. सजा भुगतकर आने के बाद बंडू खडसे ने 10 जनवरी 2019 की रात को पत्नी सुनंदा के सिर पर कुल्हाडी से वार कर उसे घायल कर दिया और घर को जला दिया.

परिसर के नागरिकों ने आग बुझाकर जख्मी सुनंदा को बचाया. इस प्रकरण की शिकायत बंडू खडसे के बेटे मोहन खडसे ने 11 जनवरी 2019 को खोलापुर थाने में दर्ज की. सहायक निरीक्षक विजय शिंगाडे ने जांच पूर्ण कर जार्चशीट न्यायालय में दाखिल की. सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद जोशी ने कुल 8 गवाहों को परखा. दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई. जुर्माना अदा करने पर यह रकम आरोपी की पत्नी को नुकसान भरपाई के रुप में अदा करने के आदेश अदालत ने दिए. इस प्रकरण में पैरवी अधिकारी रुप में पुलिस जवान राजेश गुल्हाने और हेड कांस्टेबल अरुण हटवार ने सहयोग किया.

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