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अब दो वर्ष पहले से शुरु होगी पेंशन की प्रक्रिया

रिटायर्मेंट वाले दिन पेंशन मंजूर होने की कार्रवाई होगी पूर्ण

मुंबई/दि.26– सेवा निवृत्ति वाले दिन ही निवृत्ति वेतन यानि पेंशन मंजूर होने की प्रक्रिया पूर्ण होना आवश्यक रहने के चलते पेंशन संबंधी कामकाज में सुधार करने का निर्णय लिया गया है. जिसके चलते राज्य पुलिस दल के अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के दो वर्ष पहले से आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का काम शुरु किया जाएगा. जिसे लेकर प्रशासन विभाग के अपर पुलिस महासंचालक द्बारा आदेश जारी किया गया है. राज्य पुलिस दल के प्रशासन विभाग के अपर पुलिस महासंचालक डॉ. निखिल गुप्ता ने निवृत्ति वेतन व अन्य लाभ मंजूरी के प्राधिकार पत्र जारी करने के आदेश जारी किए है. यह आदेश पुलिस दल के अन्य सभी विभागों के लिए भी लागू रहेगी. जिसके अनुसार सेवा निवृत्त होने वाले पुलिस एवं कार्यालयीन अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति वाले दिन ही अगले वेतन की मंजूरी तथा अन्य लाभ की कार्रवाई पूर्ण होना अपेक्षित है. इस हेतु महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ति वेतन) अधिनियम 1982 के नियम 120 के प्रावधानानुसार दस्तावेज तैयार किए जाए और प्रत्येक कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष पहले से इन दस्तावेजों को तैयार करने की शुरुआत की जाए. इसके लिए आस्थापना शाखा से सेवा पुस्तिका की जांच की जाए. सभी पंजीयन की जानकारी लेते हुए वेतन जांच पथक द्बारा सेवा पुस्तिका को प्रमाणित किया जाएगा. यह सेवा पुस्तिका सेवा निवृत्ति से कम से कम 6 माह पहले वेतन शाखा को दी जाएगी. जिसके अनुसार संबंधित शाखा की जांच पश्चात सेवा पुस्तिका में रहने वाली कमियों व त्रुटियों को दुरुस्त करते हुए जानकारी की पडताल कर कामकाज को पूर्ण किया जाएगा. जिसके साथ ही निवृत्ति वेतन व अन्य लाभ की जानकारी सहित नाम निर्देशित प्रति को सेवा पुस्तिका में जोडा जाएगा. ऐसा स्पष्ट आदेश अपर पुलिस महासंचालक द्बारा जारी किया गया है. जिसके चलते पुलिस दल से सेवा निवृत्त होने वाले प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को अपने रिटायर्मेंट के दूसरे ही दिन से पेंशन व अन्य लाभ मिलने का रास्ता खुल जाएगा.
* सेवा पुस्तिका की जानकारी ऑनलाइन
सेवा पुस्तिका में दर्ज रहने वाली जानकारी को सेवा निवृत्ति की तारीख से 6 माह पहले ही आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करते हुए महालेखापाल के पास ऑनलाइन तौर पर भेजा जाएगा. इस मामले में महालेखापाल कार्यालय से उपस्थित किए जाने वाले आक्षेपों को संबंधित कार्यालयीन प्रमुख द्बारा 15 दिन के भीतर निपटारा करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी. इससे संबंधित मामले प्रलंबित रहने पर संबंधित विभाग अथवा कार्यालय प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा. ऐसा भी इस आदेश में कहा गया. इस निर्णय के चलते सेवा निवृत्ति की दहेलिज पर खडे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्बारा समाधान व्यक्त किया जा रहा है.

 

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