* 690 वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई
अमरावती/दि.24– मोटर वाहन कानून के अनुसार वाहनों पर फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल गैरकानूनी है. सरकार ने नंबर प्लेट के लिए एक स्टाईल शीट ठहराई है. नंबर प्लेट पर सभी अक्षर व अंक स्पष्ट दिखने चाहिए, ऐसा नियम है. जिसके चलते कही भी व्यक्ति फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता. जिसके कारण सभी आरटीओ व्दारा प्रमाणित किए हुए नंबर प्लेट ही इस्तेमाल करने है. वैसे ही नंबर प्लेट पर अक्षर व अंक का फॉउंट फैंसी न हो. वह अस्पष्ट न हो. अन्यथा यातायात पुलिस इन फैंसी नंबर उपयोगकर्ता पर दंड वसूल कर सकते है.
* दादा, मामा, भाऊ पर भी बैन
यातायात पुलिस की ओर से अस्पष्ट नंबर प्लेट फैंसी अर्थात दादा, काका, मामा, भाऊ ऐसे दिखने वाले नंबर प्लेट दंडात्मक कार्रवाई की जाती है. इसके अलावा नंबर प्लेट न होने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस कक्ष से कार्रवाई की जाती है. उनको ई-चालन के व्दारा दंड ठोका जा रहा है. जनवरी व फरवरी इन दो महिने में 690 वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है.
* किन पर कितना दंड
नंबर प्लेट अस्पष्ट होने पर 500 रुपये दंड तथा फैंसी नंबर प्लेट रहने या दादा, मामा लिखे होने पर मानक के अनुसार न रहने पर भी ई-चालान से दंड भेजा जाता है.
* वाहनों के नंबर प्लेट कैसे हो
दोपहिया व चार पहिया वाहनों की नंबर प्लेट अंग्रेजी भाषा में सही आकार में रहना यातायात नियम के अनुसार रहना आवश्यक है.
* दो महिने में तीन लाख दंड
जनवरी व फरवरी में वाहनों के नंबर प्लेट अस्पष्ट, फैन्सी नंबर प्लेट व नंबर प्लेट न होने पर 690 वाहन चालकों पर लगभग 3.45 लाख रुपये का दंड किया गया.
* 690 वाहन चालकों के विरुध्द दंडात्मक कार्रवाई
यातायात पुुलिस की ओर से अस्पष्ट नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट व बिना नंबर वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाती है. जनवरी व फरवरी महिने में अब तक 690 वाहन चालकों के विरुध्द दंडात्मक कार्रवाई की गई.
कल्पना बारवकर, पुलिस उपायुक्त यातायात विभाग