अमरावती/दि. 31- प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश एम. आर. देशपांडे ने 31 जुलाई 2020 के शोभा नगर के पंकज गोकुल सिडाम हत्या प्रकरण में अभियुक्त सागर गजानन खरड और धीरज उर्फ गोलू कावा ठाकरे को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 1500-1500 रुपए दंड की सजा सुनाई. इस मामले में पंकज की बहन ने गाडगे नगर थाने में रिपोर्ट लिखाई थी. सरकार की ओर से एड. मंगेश भागवत ने प्रभावी पैरवी की. उन्हें पैरवी अधिकारी के रुप में एएसआई डकरे और हेकॉ. अरुण हटवार ने सहकार्य किया.
इस्तगासे के अनुसार पंकज सिडाम 31 जुलाई 2020 की रात 10 बजे घर से खर्रा खाने बाहर निकला. डी.डी. जेंट्स टेलर दुकान के पास उसका आरोपी सागर और धीरज से विवाद हुआ. आरोपी धीरज उर्फ गोलू ने उसे ‘तुझे चाकू मारता हूं’ कहकर धमकी दी. दोनों आरोपी वहां से चले गए. 10.45 बजे लौट आए. दुकान के पास पंकज सिडाम को गिरा दिया. आरोपी सागर ने उसे पकडा. आरोपी धीरज ने उसकी जांघ में सपासप वार किए. पंकज को उसकी बहन और वहां मौजूद अन्य लोगों ने लहुलुहान अवस्था में जिला अस्पताल इर्विन ले गए. जहां डॉक्टर्स ने पंकज को मृत करार दिया.
कोर्ट में थानेदार मोहन कदम ने दोषारोप पत्र दायर किया. सहायक सरकारी वकील मंगेश भागवत ने 14 साक्षीदार पेश किए. एड. भागवत के युक्तिवाद को ग्राह्य मानकर कोर्ट ने सजा सुनाई.