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संपत्ति कर में 30 जून तक छूट

अमरावती/दि. 1– महानगर पालिका द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु संपत्ति कर अदायगी के लिए दी गई सभी तरह की छूट व सहुलियत को आगामी 30 जून तक समयावधि देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही अमरावती महानगर पालिका की वेबसाईट पर संपत्ति कर की ऑनलाईन अदायगी हेतु व्यवस्था भी की गई है.
बता दे कि, संपत्ति धारको की ओर बकाया कर रहने पर विलंब शुल्क को शत-प्रतिशत माफ किया गया है. वहीं जारी वर्ष के कर की अदायगी के देयक में सामान्य कर हेतु 10 फीसद की छूट दी गई है. इसके साथ ही ऑनलाईन कर की अदायगी करनेवाले संपत्ति धारको को तीन फीसद और महिलाओं के नाम पर रहनेवाले संपत्ति हेतु 5 फीसद अतिरिक्त कर की सहुलियत दी गई है. इसके अलावा सौर उर्जा प्रकल्प (सोलर) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग रहनेवाली संपत्तियों को कर में छूट दी जा रही है.
उक्ताशय की जानकारी देते हुए सभी संपत्ति धारको से मनपा प्रशासन ने आवाहन किया है कि, वे आगामी 30 जून तक अपने जारी एवं बकाया संपत्ति कर की अदायगी करते हुए इस छूट का लाभ लें.

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