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31 मई तक भरे संपत्ति टैक्स, 10 प्रतिशत की मिलेगी छूट

अमरावती मनपा का आवाहन

अमरावती/दि.22– ज्यादा से ज्यादा नागरिकों व्दारा संपत्ति टैक्स भरे इस लिए अमरातवी महानगरपालिका ने घोषणा की है कि आने वाले 31 मई तक घर टैक्स भरने पर टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसी तरह नागरिकों ने इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ लेने का आवाहन भी मनपा व्दारा किया गया है.

करदाता का भारी प्रतिसाद मिलने की वजह से मनपा ने वर्ष 2023-24 के लिए कर भरने के बारे में सभी सुविधाए व छूट सहित दिनांक 31 मई तक समय बढा कर दी है. अमरावती मनपा क्षेत्र में रहने वाले सभी संपत्ति धारकों संपत्ति कर ऑनलाइन भरने के लिए वेबसाईट क्रमांक amravatimc.org इस साईट पर विशेष व्यवस्था की गयी है. संपत्ती धारकों को टैक्स भरने के लिए बाकि टैक्स रहने पर विलंब शुल्क पूरी तरह 100 प्रतिशत माफ किया जाएगा. जिसके चलते चालू कर भरने पर भी सामान्य कर में लगबग 10 प्रतिशत छूट मनपा की ओर से दी जा रही है. इसी के साथ ऑनलाइन कर भरने वाले संपत्ती धारकों को 3 % व महिला के नाम पर रहने वाले संपत्ति में 5 % अतिरिक्त कर की सहुलियत दी जाएगी. इसी तरह सौर प्रकल्प (सोलर) व रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के बारे में बडे प्रमाण पर छूट दी जाएगी. सभी संपत्ति धारकों आवाहन किया जा रहा है कि इस वेबसाईट पर अपनी संपत्ति के नये क्रमांक व नाम के अनुसार कर 31 मई तक भर कर छूट का लाभ ले व मनपा का सहकार्य करें. मनपा की ओर से व्यक्ति लिंक रहने पर पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर संपत्ति निहाय एसएमएस भेजा गया है. जिस पर भी आप संपत्ति निहाय एसएमएस भेजे गए है. जिसके चलते भी आप संपत्ति के बिल डाऊनलोड कर टैक्स भर सकते है.

अमरावतीवासियों को यह सहुलियत ज्यादा से ज्यादा फायदा लेकर अपने मालमत्ता कर को प्राधान्यता से भरे. पिछले वर्ष भी नागरिकों ने कर भरने में सहकार्य किया है. इसी तरह इस वर्ष भी सहकार्य करने का आवाहन मनपा की ओर से किया जा रहा है.

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