अन्यअमरावती

बलात्कार का आरोपी बाइज्जत बरी

एड. प्रशांत भेलांडे का सफल युक्तिवाद

अमरावती/दि.30– एक निजी आस्थापना में काम करने के दौरान हुए परिचय के बाद विवाहित महिला के साथ शारीरिक शोषण करते हुए उसे ब्लैकमेल करने के मामले में नामजद किए गए अनूज भुयार नामक आरोपी को स्थानीय अदालत में निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया. इस मामले मेें आरोपी की ओर से एड. प्रशांत भेलांडे ने सफल युक्तिवाद किया.
आरोप पत्र के मुताबिक अनूज भुयार और शिकायतकर्ता महिला एक निजी आस्थापना में एकसाथ काम किया करते थे. जिसके चलते जान-पहचान हुई थी. कुछ दिनों बाद अनूज उक्त महिला को अपने साथ चिखलदरा लेकर गया. जहां पर उसने उक्त महिला के साथ लैंगिक अत्याचार करते हुए उसका अश्लील वीडियो भी बनाया. जिसे सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी दी. इस शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अनूज भुयार के खिलाफ भादंवि की धारा 376, 354, 420 व 506 तथा सूचना तंत्रज्ञान अधिनियम की धारा 86 (अ)(ब)(5)(6) के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया था. साथ ही उसके मोबाइल व लैपटॉप को जब्त करते हुए जांच पूरी कर जिला व सत्र न्यायालय में चार्जशीट पेश की. जहां पर बचाव पक्ष की ओर से युक्तिवाद करते हुए एड. प्रशांत भेलांडे ने अदालत को बताया कि, एकसाथ काम करने की वजह से हुई जान-पहचान के आधार पर उक्त महिला ने अनूज को पॉलिसी भरने के लिए 1 लाख 40 हजार रुपए की रकम दी थी. जिसे वह महिला वापिस मांग रही थी और रकम नहीं लौटाने पर किसी मामले मेें फंसा देने की धमकी दी रही थी. जिसके साथ ही अनूज भुयार और उक्त महिला कभी भी एकसाथ चिखलदरा नहीं गए थे. इसके अलावा अनूज भुयार और उक्त महिला पहले से शादीशुदा है. ऐसे में एक-दूसरे के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने अथवा विवाह करने का सवाल ही नहीं उठता. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने बलात्कार में मामले में नामजद अनूज भुयार को बाइज्जत बरी कर दिया.

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