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नये कामगार नियमों को मान्यता

मुंबई/ दि. 31 – 100 से अधिक कामगार रहनेवाले कारखानों में उपहारगृह और 50 से अधिक कामगारों की संख्या वाले कामगारों में महिला कामगारों के लिए झूलाघर की सुविधा अब अनिवार्य है. इस संदर्भ में चौथा कामगार संहिता के नये नियमों को राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दी है.
केंद्र शासन ने 29 कामगार कानून एकत्र करके चार कामगार संहिता तैयार की है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य और काम की स्थिति संहिता 2020 इस चौथे संहिता को मान्यता दी गई. नये संहिता के नियमानुसार राज्य में इसके बाद 100 से अधिक कामगार रहनेवाले कारखानों में उपहारगृह की तथा 50 से अधिक कामगार रहनेवाले झूलाघर की व्यवस्था अनिवार्य रहेगी. 250 से अधिक कामगार संख्या वाले कारखानों मेंं कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी पडेगी.
इससे पूर्व राज्य मंत्रिमंडल ने वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता या तीन संहिता के नियमों को मान्यता दी है.
केंद्र सरकार ने 1999 में पूर्व केंद्रीय कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में दूसरा श्रम आयोग नियुक्त था. इस आयोग ने सभी 29 कामगार कानून एकत्र करके चार कामगार संंहिता तैयार करने की शिफारस की थी. उसनुसार केंद्र सरकार ने चार कामगार संहिता तैयार की है. कामगार यह विषय समवर्ती सूची में समाविष्ट होने से केंद्र शासन ने सभी राज्य के लिए एकत्रित संहिता तैयार की है. सभी संहिता पर अमल सभी राज्य में एकत्रित किए जाने से राज्य ने संबधित संंहितापर अमल किए जाने पर मंजूर करना आवश्यक है. उसनुसार केंद्र शासन ने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य और काम की स्थिति संहिता अधिनियम 2020 में प्रसिध्द किया है. इस अधिनियम में व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य ओर काम की स्थिति संहिता तैयार करने का अधिकार राज्यों को दिया गया. इस नुसार ही संहिता को राज्य मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है.

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