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चुनाव अवधी में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध

अमरावती/दि.16– विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है. जिसके कारण जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने लाउडस्पीकर की आवाज पर प्रतिबंध लगा दिया है.

विधानसभा चुनाव के समय उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता , हितचिंतक वाहन पर लाउडस्पीकर लगाकर आवाज में प्रचार किए जाने से ध्वनी प्रदूषण होेने से आम जनताजीवन में अशांत वातावरण और स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है और रात देर तक लाउडस्पीकर यंत्रणा चालू रखने की संभावना होने से इस बात पर प्रतिबंध लगाया जाए.
चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करते समय तथा लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए पुलिस की अनुमति ली जाए. सुबह 6 बजे से पूर्व रात 10 बजे तक वाहन घुमाकर और क्षेत्र में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीे किया जा सकता. दिन में प्रचार के लिए घमनेवाले वाहन लाउडस्पीकर का उपयोग विशेष जगह पर वाहन रोककर करें. लाउडस्पीकर आवाज सहित घूमनेवाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. राजनीति पार्टी और उम्मीदवार तथा अन्य व्यक्ति ने निश्चित जगह पर लाउडस्पीकर उपयोग के संबंध में ली गई अनुमति की जानकारी जिला दंडधिकारी और संबंधित चुनाव निर्णय अधिकारी, संबंधीत यंत्रणा को सूचित करना अनिवार्य रहेगा. लाउडस्पीकर के उपयेाग पर प्रबंध चुनाव होने तक रहेगा.

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