अमरावती/दि. 21-राज्य शासन व्दारा राज्य की अपंग पेंशन योजना शुरु की गई है. इस योजना का लाभ दिव्यांगों को उनका जीवन सुधारने के लिए होन वाला है. इस योजना के तहत आवेदनकर्ता लाभार्थियोें को राज्य सरकार की तरफ से प्रतिमाह 600 रुपए पेंशन दी जाती है. और 40 प्रतिशत दिव्यांग रहे दिव्यांगों के लिए अन्य विविध योजना का लाभ शासन की तरफ से दिया जाता है.
महाराष्ट्र शासन ने राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के रुप में दिव्यांग पेंशन योजना शुरु की है. दिव्यांगों को स्वालंबी बनाने के उद्देश्य से यह पेंशन योजना शुरु की गई है. इस योजना के तहत शारीरिक पुनर्वसन की दृष्टि से अस्थी विकलांग दिव्यांगों के लिए कैलिपर, कृत्रिम अवयव, तिपहिया साइकिल, कर्ण बधिरों के लिए श्रवण यंत्र, अंध विद्यार्थियों के लिए टेप रिकॉर्डर आदि साहित्य दिया जाता है.
* आवेदन कहां करना?
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार अथवा पटवारी कार्यालय से दिव्यांग पेंशन योजना का आवेदन भरकर आवश्यक कागजपत्र समेत उसे दोबारा इसी कार्यालय में जमा करना पडेगा. आवेदन की जांच के बाद योजना का लाभ मिलता है.
* कागजपत्र क्या चाहिए?
– आधार कार्ड
– दिव्यांग प्रमाणपत्र
– कायमस्वरुप निवास का प्रमाणपत्र
– बैंक खाते की जांच
– पासपोर्ट फोटो
– उत्पन्न प्रमाणपत्र
– जन्म प्रमाणपत्र
– बीपीएल कार्ड
* विविध कल्याणकारी योजना
दिव्यांग बंधुओं के लिए शासन की तरफ से विविध कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है. इसमें पेंशन योजना, आवश्यक कृत्रिम अवयव और साधन आपूर्ति तथा विद्यार्थी और व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना है.
– पुरुषोत्तम शिंदे,
दिव्यांग कल्याण विभाग प्रमुख