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मालक के स्थान पर दूसरे को खडा कर प्लाटों की विक्री

अमरावती के 8 नामजद, अधिकारी और कर्मी भी लिप्त होने का आरोप

* सनसनीखेज प्रकरण में उपायुक्त आदेश पर कार्रवाई
अमरावती/दि.18- पुणे के पंकज मधुकर आगरकर के साथ यहां अमरावती में कठोरा और मासोद स्थित प्लॉट को लेकर बडी धोखाधडी हो गई. उनके प्लॉट उन्हीं की गैरमौजूदगी एवं बगैर इजाजत दूसरे व्यक्ति को प्लॉट का मालिक बताकर विक्री करने का मामला उजागर हुआ है. गत मार्च में हुई इस जालसाजी के प्रकरण में सिटी कोतवाली पुलिस ने उपायुक्त के आदेश पर आठ लोगों को दफा 420 सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया है. पंकज आगरकर की शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि, सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालय के कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी इस धोखाधडी में लिप्त रहे.
विस्तृत शिकायत के अनुसार पंकज आगरकर ने विगत 4 जून 1996 को कठोरा में खेत सर्वे नंबर 77/2 के प्लॉट नंबर 46 को हेमंतकुमार व्यास से 7908 रुपए में खरीदा था. उसकी खरीदी कर व्यवहार दर्ज किया था. यह प्लॉट उन्होंने हाल ही में सातबार निकाला तो विक्री के बारे में फेरफार दर्ज होने का पता चलते ही आगरकर हक्केबक्के रह गए. उन्होंने पटवारी कार्यालय से संपर्क किया तो प्लॉट पर रेवसा के सुरेश टाले का नाम दर्ज हो गया है, ऐसा पता चला. टाले ने गत 3 जनवरी 2023 को 4 लाख रुपए में खरीदने की जानकारी दी आगरकर को मिली. गवाह के रूप में दस्तावेजों पर अभिजीत विजय गरल और शेखर गोपालराव कालमेघ के हस्ताक्षर है. यह खुलासा आगरकर द्वारा निकाली गई नकल कॉपी से हुआ. यह भी भंडाफोड हुआ कि, आगरकर की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को उपस्थित कर प्लॉट की विक्री की गई. उनके आधार कार्ड की जेरॉक्स का उपयोग कर उस पर से फोटो बदलकर अंजान शख्स को आगरकर बनाकर खडा कर दिया गया था.
ऐसा ही एक और प्लॉट मासोद का रहने की जानकारी देते हुए आगरकर ने पुलिस को बताया कि, प्लॉट नंबर 77 उन्होंने राजेश किशोरभाई सोनी से 4 हजार रुपए में खरीदा था, इसका भी खरीदी पंजीयन उन्होंने करवाया था. यह प्लॉट भी उपरोक्त रुप से किसी को आगरकर बनाकर पेश कर उसकी विक्री कर देने की जानकारी उन्हें कागजात से प्राप्त हुई. यह प्लॉट कन्हैया घनश्याम पांडे (32, दहिसाथ चौक, अमरावती) और किशन चंपालाल भट्टड, (62, अरिहंत नगर चंद्रपुर) को बेचे जाने की जानकारी आगरकर को प्राप्त हुई. इस मामले में दस्तावेजों पर गवाह के रूप में सुनील माणिकराव करवा (सेंट्रल बैंक के पास, अमरावती) और अजमत खान लियाकत खान (भानखेडा, अमरावती) के हस्ताक्षर है. शिकायत में कहा गया है कि, आगरकर का फर्जी आधार कार्ड बनाकर मालमत्ता की परस्पर विक्री कर धोखाधडी की गई.
सिटी कोतवाली पुलिस ने पुणे निवासी पंकज आगरकर की शिकायत पर आरोपी सुरेश टाले, कन्हैया पांडे, किशन भट्टड, अभिजीत गरल, शेखर कालमेघ, सुनील करवा, अजमत खान, और एक अन्य के विरोध में दफा 420, 419, 465, 468, 471, 120 (ब) के तहत अपराध दर्ज किया है. आगे जांच सहायक निरीक्षक सुमेध सोनोने कर रहे है.

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