शबरी आदिवासी घरकुल योजना अब शहरी इलाको में लागू होगी
लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 2 लाख 50 हजार रूपए का मिलेगा अनुदान
मुंबइ/दि.12– प्रदेश सरकार की शबरी आदिवासी घरकुल योजना अब राज्य के शहरी इलाकों में लागू की जायेगी. इस योजना के तहत लाभार्थियों को घरों के निर्माण के लिए 2 लाख 50 हजार रूपए को अनुदान दिया जायेगा. लाभार्थियों के बैंक खाते में चार चरणों में अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जायेगी.
गुरूवार को राज्य सरकार के आदिवासी विकास विभाग ने इस संबंध मेें शासनादेश जारी किया है. राज्य के शहरी इलाकोे के जिन अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास खुद का घर नहीं है. ऐसे लाभार्थियों को शबरी आदिवासी घरकुल योजना का लाभ मिल सकेगा. लाभार्थियों को 269 वर्ग फीट का घर बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.
* इन्हे मिलेगा लाभ
इस योजना के लाभ के लिए जातीय दंगों में घरों का नुकसान हुए व्यक्तियों, एट्रोसिटी एक्ट के अनुसार पीडिता, विधवा अथवा परित्यक्ता, आदिम जनजाति व्यक्ति को प्राथमिता दी जाएगी. योजना के तहत 5 प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों क लिए आरक्षित रहेगा. जिसमें दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी. लाभार्थियों को अनुदान राशि से घरों का निर्माण खुद कराना होगा. जो लाभार्थी घर का निर्माण खुद नहीं करा सकते है. ऐसे लाभार्थियों के घरों का निर्माण मनपा, नगर पालिका और नगर पंचायतों की निर्माणकार्य मशीनरी के माध्यम से किया जाएगा. फिलहाल राज्य में शबरी आदिवासी घरकुल योजना केवल ग्रामीण इलाकों में लागू है.
* आवश्यक दस्तावेज
लाभार्थियों को योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, आवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट साइज की फोटो, अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र समेत अन्य दस्तावेज जमा कराना पडेगा. लाभार्थियों को आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय में व्यक्तिगत, डाक अथवा ई-मेल द्बारा आवेदन करना होगा.
* समिति करेगी चयन
शबरी आदिवासी घरकुल योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए आदिवासी विकास के संबंधित अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी. जिसमें मनपा क्षेत्र के उपायुक्त और नगरपालिका क्षेत्र के मुख्याधिकारी, नगर पंचायत क्षेत्र के नगर अभियंता सदस्य के रूप में शामिल किए गये है. एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना के अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे.