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दुकानों के बोर्ड मराठी में अनिवार्य

कामगार उपायुक्त द्वारा आदेश जारी

अमरावती /दि. 12– महाराष्ट्र दुकाने आस्थापना अधिनियम अंतर्गत सभी व्यावसायिक दुकान और प्रतिष्ठानों के बोर्ड मराठी भाषा में भी लगाने की अधिसूचना सरकार ने जारी की है. कामगार उपायुक्त ने दुकानदारो से इस निर्णय के क्रियान्वयन का आह्वान किया है. आदेश में कहा गया कि, अधिसूचना के नुसार नामफलक दर्शनीय भाग पर मराठी भाषा में स्पष्ट अक्षरो में लगाना बंधनकारक है. मराठी भाषा के नामफलक अन्य भाषाओं के बोर्ड से बडे अक्षर और स्पष्ट रखने का साफ आदेश दिया गया है. उसी प्रकार शराब दुकानदारो को लायसन्सधारक का नाम बोर्ड पर लिखना अनिवार्य है. आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

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