अमरावती/ दि.12 – विकलांग हक्क अधिनियम 2016 की धारा 92 को कडाई से अमल में लाने की मांग को लेकर अपंग जनता दल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिक्षक को निवेदन दिया है.
निवेदन में बताया गया है कि विकलांगों को न्याय व अधिकार मिल सके इसके लिए विकलांग हक्क अधिनियम 2016 को अमल में लाया गया है.इस अधिनियम में धारा 92 का समावेश किया गया है. जिसके तहत विकलांगों का तिरस्कार करना, गुमराह करना, धोखाधडी करने पर अपराध दर्ज करने का प्रावधान है. वहीं संबंधित आरोपी को कम से कम 5 साल की सजा व 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से धारा 92 का सख्ती से अमल नहीं किया जा रहा है. जिसके चलते अनेक विकलांगों को न्याय व अधिकारों से वंचित रहना पड रहा है, इसलिए जिले के सभी पुलिस थानों में धारा 92 के संदर्भ में जानकारी देकर सख्ती से अमल में लाने के आदेश देने की मांग की गई है. निवेदन सौंपते समय अपंग जनता दल के राजिक शहा, शेख बबलू, कांचन कुकडे, प्रभोद शेबे, नासीर बेग, जहीर खान, शेख निसार, मोहम्मद राजीक, फारुख शहा, मोहम्मद इलियास, मयुर मेश्राम आदि मौजूद थे.