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जयदीप आपटे के विरोध का आरोपपत्र करें प्रस्तुत

हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश

* मालवण शिव पुतला दुर्घटना
मुंबई /दि.14– मालवण के राजकोट किले के शिव पुतला दुर्घटना प्रकरण में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी शिल्पकार जयदीप आपटे व सहआरोपी चेतन पाटिल के विरोध के आरोपपत्र की प्रति प्रस्तुत करने के निर्देश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिए है. दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल किलोर ने यह आदेश दिया.
राजकोट किला परिसर में निर्मित शिव पुतला 8 माह में ढह गया. इस घटना से पुतला निर्माण का काम हलके दर्जे का होने की बात उजागर होने के बाद शिल्पकार जयदीप आपटे को 4 सितंबर को कल्याण से गिरफ्तार किया गया. न्यायालयीन हिरासत में रहे जयदीप आपटे ने सिंधुदुर्ग जिला व सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी. यह याचिका न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद उसने एड. गणेश सोवनी के जरिए उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की. इस याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल किलोर के सामने सुनवाई हुई. इस अवसर पर आरोपी की तरफ से एड. निरंजन मुंदरगी और एड. गणेश सोवनी ने पुतला ढहने से कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ. एफआईआर में वैसा कोई आरोप नहीं है. तेज हवा के कारण पुतला ढहा ऐसा दावा करते हुए जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया. तब राज्य सरकार की तरफ से दोनों के की तरफ से आरोपपत्र दायर किया रहने से उनके द्वारा कनिष्ठ न्यायालय में गुहार लगानी की बात स्पष्ट की गई. पश्चात खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई 21 नवंबर को निश्चित की है.

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