निकायों के बोर्ड पर मराठी सहित अन्य भाषाओं का उपयोग गलत नहीं
हाईकोर्ट ने एक मामले ने दी राय
नागपुर/दि.12– स्थानीय निकायों के बोर्ड में मराठी के साथ अन्य भाषाओं का उपयोग करना गलत नहीं है. मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक मामले में कहा कि हालांकि मराठी राज्य की आधिकारिक भाषा है, लेकिन अन्य भाषाओं का उपयोग महाराष्ट्र स्वशासन (राजभाषा) अधिनियम, 2022 का उल्लंघन नहीं करता है. न्या.अविनाश घरोटे और न्या. मुकुलिका जवलकर की पीठ ने यह राय व्यक्त की हैं. मंगरूलपीर नगर परिषद ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया कि नगर परिषद की इमारत पर फलक मराठी में ही रहेगा. वहीं पातुर नगर परिषद का नाम मराठी के साथ उर्दू में भी था. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं. इस मामले में हाई कोर्ट ने मंगरूलपीर नगर परिषद के विवादास्पद प्रस्ताव को अमान्य करार दे दिया. साथ ही पातुर नगर परिषद का नाम मराठी में रखने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी गई.