अक्तूबर 2023 के पहले जन्में के पासपोर्ट बनेंगे

एमआयएम के हाजी इरफान द्बारा जानकारी

अमरावती/ दि. 22- एमआयएम के शहर जिलाध्यक्ष हाजी इरफान खान ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट बनाने के लिए अक्तूबर 2023 से पहले जन्में लोगों को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने इस बारे में सरकारी जीआर होने का दावा किया है. इस बारे में एमआयएम की ओर से पुलिस आयुक्त कार्यालय में गत 19 सितंबर को ही निवेदन दिया गया है.
निवेदन में कहा गया है कि बहुत सारे लोगों ने जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन दिए हैं. उसे समय लग रहा है. ऐसे में पासपोर्ट बनाने में दिक्कत आ आ रही है. पुलिस वेरिफिकेशन में भी विलंब हो रहा है. हाजी इरफान ने स्पष्ट किया कि सरकारी जीआर के मुताबिक जिनका जन्म 1 अक्तूबर 2023 से पहले हुआ है. उन्हें पासपोर्ट हेतु जन्म प्रमाणपत्र देना जरूरी नहीं है. इस अवधि के बाद जन्में लोगों को जन्म प्रमाणपत्र देना आवश्यक है.

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