जर्जर इमारत पर कार्रवाई का रास्ता साफ
कोर्ट ने किया स्टे वैकेट

* एड. ऋषी छाबडा की सफल पैरवी
अमरावती /दि.22 – शहर के जवाहर रोड स्थित 85 साल पुरानी जर्जर इमारत को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश जिला सत्र न्यायालय द्बारा दिए गए है. जिसमें एड ऋषी अमर छाबडा तथा दूसरे पक्ष की ओर से एड. ए.एम. जैन ने पैरवी की है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर की शिकस्त इमारतों को लेकर मनपा द्बारा मकान मालिकों को नोटीस दी जाती है ताकि दो साल पहले प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉज इमारत ढहने जैसी घटना घटित न हो इसी तरह जवाहर रोड स्थित कैलाश अग्रवाल की 85 साल पुरानी इमारत शिकस्त हो चुकी है. उस इमारत को गिराने के लिए 2021 में मकान मालिक कैलाश अग्रवाल को नोटिस दिया गया था. लेकिन उस समय उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. परंतु कुछ समय बाद शिकस्त इमारत को लेकर कैलाश अग्रवाल ने भी इस इमारत को गिराने केे सिवाय और कोई पर्याय नहीं है, ऐसा विचार किया.
इस मामले में पिछले चार सालों से दोनोंं ही पक्षों की दलीले सुनी जा रही थी. अमरावती में एड. ऋषी छाबडा तथा दूसरे पक्ष की ओर से एड. एम.एम. जैन पैरवी कर रहे थे. शनिवार को अदालत ने जल्द से जल्द शिकस्त इमारत को गिराने के आदेश दिए. इस फैसले को इमारत के मालक कैलाश अग्रवाल ने भी स्वीकार किया है. इस बिल्डिंग में भूपेन्द्र तन्ना का ताबा हैं. कोर्ट ने 15 दिनों में बिल्डिंग खाली करवाने के निर्देश दिए है. कोर्ट ने स्टे हटा दिया. जिससे मनपा को कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है.





